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रेड, ऑरेंज और ग्रीन के बाद अब ये 2 नए जोन, जानें-लॉकडाउन में यहां के नियम
मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं।
नई दिल्ली : मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। इन पांच जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी। अभी तक कोरोना वायरस को लेकर देश में सिर्फ तीन जोन बनाए गए थे, जिनमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन शामिल हैं।
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रविवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में इसकी जानकारी दी गई। इसके अनुसार लॉकडाउन 4.0 के दौरान मेट्रो और प्लेन के संचालन की इजाजत नहीं दी गई है। लिहाजा अब 31 मई तक मेट्रो के चलाने और घरेलू व विदेशी यात्री उड़ानों पर पूरी तरह से पाबंदी है। हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत होगी। लॉकडाउन 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल और कॉलेजों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की इजाजत होगी।
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प्रोटोकॉल अनुसार जिस एरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है, उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन जबकि 3 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट जोन में तो 24 घंटे पुलिस पहरा रहता है जबकि बफर जोन पर भी पुलिस की निगाह रहती है और सेनिटाइजेशन से लेकर डोर-टू-डोर सर्वे चलता है।
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