×

निर्भया केस: वकील ने की डेथ वारंट की मांग, सुनवाई टली, अब SC के फैसले का इंतजार

निर्भया गैंगरेप केस में पटियाला हाइस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुरक्षा कारणों से चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगने से डेथ वारेंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है। दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारेंट को नहीं रोका जा सकता। 

suman
Published on: 13 Dec 2019 9:40 AM IST
निर्भया केस: वकील ने की डेथ वारंट की मांग, सुनवाई टली, अब SC  के फैसले का इंतजार
X

नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप केस में पटियाला हाइस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुरक्षा कारणों से चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि फांसी की तारीख तय होनी चाहिए। दया याचिका लगने से डेथ वारेंट जारी होने का कोई लेना देना नहीं है। दया याचिका लगाने के लिए डेथ वारेंट को नहीं रोका जा सकता। दोषियों के डेथ वारंट जारी करने की मांग पर जज ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली है कि अक्षय की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई को टाल दिया जाता है। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। जब तक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तब तक ये कोर्ट डेथ वारेंट जारी नहीं कर सकती।

यह पढ़ें...पंजाब के सीएम का ऐलान- राज्य में CAB को लागू करने से किया साफ इनकार

पटियाला हाउस कोर्ट के जज सतीश कुमार अरोड़ा ने तिहाड़ जेल से कहा कि सुबह 10 बजे इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में ही सुनवाई पूरी होगी। सभी दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कराने की वजह उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसीलिए कोर्ट और तिहाड़ प्रशासन दोनों की सहमति के बाद ये किया गया है। इस सुनवाई में निर्भया के माता-पिता और उसके वकील भी मौजूद होंगे।

यह पढ़ें....रायबरेली: भारी बारिश और ठंड की वजह से कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल रहेंगे बंद

पिछली सुनवाई के दिन कोर्ट में निर्भया की मां रोने लगी थी और सवाल पूछा था कि कब दोषियों को फांसी होगी। अभी एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है। राष्ट्रपति जी उस पर फैसला लेंगे। एक दोषी की दया याचिका खारिज होगी, फिर दूसरा डालेगा, फिर तीसरा डालेगा और आखिर में चौथा। से में केवल समय बर्बाद हो रहा है। इस पर जज ने सभी दोषियों को 13 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया था. दोषी दया याचिका पर अपना पक्ष रख सकते है. जज ने साफ-साफ निर्भया की मां से कहा था कि इस मामले में डेथ वॉरंट सभी दोषियों का एक साथ जारी होगा।

दूसरी ओर, निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की तैयारी चल रही है. तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (जेल) से जल्लाद (हैंगमैन) की मांग की थी। इस पर डीजी ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को जवाब भेज दिया। उन्होंने कहा कि जब जरूरत हो हमारे हैंगमैन को ले जाइए. हमारे पास दो हैंगमैन हैं।

यह पढ़ें...DU में नागरिकता संशोधन बिल की जलाई कॉपी, विधेयक वापस लेने की मांग की

suman

suman

Next Story