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गुजरात आग कांड से सतर्क हुई सरकार, अस्पतालों में बचाव के पुख्ता इंतजाम के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में गुजरात के निजी कोविड अस्पतालों में आग की घटनाओं के संबंध में ‘तथ्यों को दबाने के प्रयासों’ पर राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई थी।

Newstrack
Published on: 4 Dec 2020 1:45 PM IST
गुजरात आग कांड से सतर्क हुई सरकार, अस्पतालों में बचाव के पुख्ता इंतजाम के निर्देश
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गुजरात आग कांड से सतर्क हुई सरकार, अस्पतालों में बचाव के पुख्ता इंतजाम के निर्देश (Photo by social media)

लखनऊ: गुजरात के राजकोट में एक अस्पताल में आगजनी की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने देशभर के अस्पतालों में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश जारी किए हैं।

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शीर्ष अदालत ने इस बाबत 1 दिसंबर तक केंद्र और गुजरात से जवाब मांगा था

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में गुजरात के निजी कोविड अस्पतालों में आग की घटनाओं के संबंध में ‘तथ्यों को दबाने के प्रयासों’ पर राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने राजकोट के एक निजी कोविड अस्पताल में आग की घटना का संज्ञान लिया था, जिसमें आग से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने इस बाबत 1 दिसंबर तक केंद्र और गुजरात से जवाब मांगा था।

केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को सूचित किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों पर अमल के बारे में रिपोर्ट मांगी गयी है।

fire fire (Photo by social media)

केंद्र ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अग्नि सुरक्षा के बारे में 28 नवंबर के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने और सभी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में अग्नि सुरक्षा के उपायों का पुन: निरीक्षण करने, सुरक्षा और बचाव के उपायों तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के उपायों की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

कार्रवाई रिपोर्ट माँगी

सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले पांच साल के दौरान अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में आग लगने की घटनाओं की जांच पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया गया है।

केंद्र ने 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में हुए अग्निकांड के सिलसिले में शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें केंद्र ने गृह मंत्रालय के (अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स) महानिदेशालय के 28 नवंबर के पत्र का भी उल्लेख किया है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है।

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केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां के स्थानीय भवन उप नियमों या अग्नि सेवा कानून को अपडेट करने और गृह मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2019 को जारी अग्निशमन और आपात सेवा 2019 के माडल विधेयक की तर्ज के अनुरूप करने के लिए भी परामर्श जारी किया गया है।

रिपोर्ट- नीलमणि लाल

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