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कर्मचारियों पर बड़ी खबर: सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, इनको मिलेगा फायदा

रक्षा मंत्रालय ने सैन्यकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मिलनेवाली इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दिया है।

Newstrack
Published on: 6 Oct 2020 3:10 AM GMT
कर्मचारियों पर बड़ी खबर: सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, इनको मिलेगा फायदा
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रक्षा मंत्रालय ने सैन्यकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मिलनेवाली इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दिया है।

लखनऊ: पारिवारिक पेंशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। इसके साथ ही फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद अब इस पेंशन योजना में अब तक चली आ रही 7 साल की लगातार सेवा की शर्त समाप्त कर दी गई है। बता दें कि यह अभी तक अनिवार्य था।

सरकार के इस फैसले से देश के हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस नए नियम से सैन्यकर्मी परिवारों को एक बड़ी राहत मिली है। रक्षा मंत्रालय ने सैन्यकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मिलनेवाली इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दिया है।

इससे पहले सात वर्ष सेवा के बाद ही परिवार को यह पेंशन दी जाती थी। सोमवार को एक अधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि यह पेंशन सैन्यकर्मी के आखिरी वेतन की आधी होती थी और यह उसकी मृत्यु के दिन से दस वर्ष तक परिवार को मिलती थी। जारी बयान के मुताबिक, सात वर्ष तक लगातार सेवा की आवश्यक शर्त को अक्टूबर, 2019 से समाप्त कर दिया गया है।

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ईओएफपी सैन्यकर्मी के वेतन की आधी होती थी तो आर्डनरी फेमिली पेंशन (ओएफपी) वेतन का 30 प्रतिशत दिया जाता था। इसके अलावा रक्षा बल के जिन कर्मियों की मृत्यु सात साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना पहली अक्टूबर 2019 से पहले दस साल के अंदर हुई है, उनका परिवार भी पहली अक्टूबर 2019 से ईओएफपी के लिए पात्र होगा।

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अगर नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति, सेवामुक्ति के बाद सेवाकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत से सात साल तक के लिए या उस समय तक जब कर्मी 67 साल का होता, जो भी पहले हो, तक के लिए ईओएफपी मिलती है।

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रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिन रक्षा कर्मिंयों की मृत्यु लगातार सात साल की सेवा होने से पहले एक अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के अदर हुई है, उनके परिजनों को अब ईओएफपी दिया जाएगा। अब तक रक्षा बलों के कर्मिंयों के परिजनों को ईओएफपी देने के लिए संबंधित रक्षाकर्मी की लगातार सात साल की सेवा पूरी होने का नियम था, लेकिन अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है। ईओएफपी रक्षाकर्मी के पिछले वेतन का 50 प्रतिशत होता है, तो वहीं साधारण पारिवारिक पेंशन (ओएफपी) कर्मी के पिछले वेतन का 30 प्रतिशत होता है।

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