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गुटखा-पान मसाला बैन: नहीं मिलेगा सालभर तक, सरकार का आदेश जारी
भारत की राजधानी दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर लागू रोक को बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली: भारत की राजधानी दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल सरकार ने गुटखे और पान मसाले के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर लागू रोक को बढ़ा दिया है। अब राजधानी में गुटखे, पान मसाला, तंबाकू व खैनी आदि की बिक्री एक साल के लिए प्रतिबंधित हो गयी है। इस बारे में खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीएन सिंह ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैराज के निर्देश पर राज्य में गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर एक साल का प्रतिबन्ध बढ़ा दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। मामले की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीएन सिंह ने बताया कि गुटका, पान मसाला, तंबाकू समेत ऐसे कई मादक उत्पाद आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पदार्थों के कारण देश की पीढिय़ों की जैविक संरचना पर भी फर्क पड़ रहा है।
उपराज्यपाल अनिल बैराज के निर्देश पर जारी हुई अधिसूचना
वहीं अधिसूचना में कहा गया कि गुटखा में नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है। इसलिए इसपर प्रतिबन्ध को बढ़ाया जा रहा है। इसका आदेश दिल्ली के एलजी अनिल बैराज ने जारी किया।
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केंद्र ने तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों पर पहले ही लगा रखी है रोक
बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों पर एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर रोक लगा रखी हैं। वहीं अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को भी रोक दिया गया।
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