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खुलेंगे जिम-योग केंद्र: जारी की गई गाइडलाइन, इनका करना होगा पालन
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण करीब चार महीने बंद रहने के बाद दोबारा जिम खोले जाने को लेकर संचालनकर्ता भी उत्साहित हैं और संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं।
नई दिल्ली: देश भर में अन लॉक का तीसरा चरण चल रहा है। इसके तहत 5 अगस्त से खोले जा रहे जिम और योग केंद्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि जिम, योग केंद्र संचालकों और जिम/ योग करने वालों को इन सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण करीब चार महीने बंद रहने के बाद दोबारा जिम खोले जाने को लेकर संचालनकर्ता भी उत्साहित हैं और संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से ही बंद थे।
पहले से बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए मनाही
बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत कंटेंनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र नहीं खुलेंगे। 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम/योग करने की मनाही है। जिम और योग केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का भली भांति पालन करना होगा। इसके तहत एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जिम और योग केंद्रों के परिसर में फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर (visor) का इस्तेमाल करना होगा।
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कांटैक्ट से बचने के लिए पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल, थूकने पर पाबंदी
एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा। इसके लिए 40-60 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने होंगे या फिर सैनिटाइजर से 20 सेकेंड तक हाथ साफ करने होंगे। इन सभी जगहों पर थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है। सभी स्थानों पर एयर कंडीशन का टेम्परेचर 24 से 30 के बीच रखना होगा। इसके अलावा लॉकर्स का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। कांटैक्ट से बचने के लिए पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। कवर्ड डस्टबिन होना जरूरी है।
खुद अपनी मैट लेकर जाना होगा
मंत्रालय की ओर से निर्देश दिया गया है कि जिन जगहों पर स्पा, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल की सुविधा है वो बंद रहेंगे। जिम और योग केंद्र के परिसर में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट से लेकर दरवाजे, खिड़की समेत दूसरी चीजें समय- समय पर डिसइंफेक्ट करना जरूरी बताया गया है। एक्सरसाइज के वक्त कॉमन मैट का इस्तेमाल करने की बजाय लोगों को खुद अपनी मैट लेकर जाना होगा। लाफ्टर योग एक्सरसाइज की इजाजत नहीं दी गई है।
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ट्रेनर पीपीई सूट पहनकर प्रशिक्षण देंगे
वहीं जिम और योग केंद्र खोले जाने के फैसले के बाद कुछ संचालनकर्ताओं ने फैसला किया है कि उनके ट्रेनर पीपीई सूट पहनकर प्रशिक्षण देंगे। इतना ही नहीं कुछ जिम वालों ने तो अपने सदस्यों को अनिवार्य रूप से अपनी बीमारियों से संबंधित जानकारी देने को कहा है। साथ ही एक शपथपत्र देना होगा कि वे कोरोना वायरस संक्रमित नहीं हैं।