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शराब पर कोरोना टैक्स: पीने वालों को लगा तगड़ा झटका, अब हुई इतनी महंगी
हरियाणा की खट्टर सरकार शराब के शौकीनों को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली हैं। राज्य में शराब पर कोविड 19 सेक्स लगाया जा रहा है। ऐसे में शराब की कीमत महंगी हो जायेगी।
चंडीगढ़: कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन में लगभग तमाम दुकानों, कार्यो पर पाबंदी है लेकिन केंद्र की नई गाइड लाइन के मुताबिक़, राज्यों में शराब की बिक्री की अनुमति है। कई राज्यों में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी, हालाँकि शराब की मांग को देखते हुए इसे महंगा भी किया गया है।
खट्टर सरकार ने शराब पर लगाया कोविड सेस
दरअसल, हरियाणा की खट्टर सरकार शराब के शौकीनों को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली हैं। राज्य में शराब पर कोविड 19 सेक्स लगाया जा रहा है। ऐसे में शराब की कीमत महंगी हो जायेगी।
20 रुपये तक मंहगी हुई शराब
इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एलान किया कि शराब पर कोविड-19 सेस लगाया जाएगा। उन्होंने बताया, शराब की एक बोतल पर दो रुपये से लेकर 20 रुपये तक सेस लगाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में ठेके कैसे खुलेंगे इस बात पर आम लोगों की राय लेकर जल्द फैसला किया जाएगा।
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आंध्र प्रदेश में भी 25 फीसदी बढ़े शराब के दाम
बता दें कि हरियाणा अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जहां शराब की कीमतों में इजाफा हुआ हो। आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री की इजाजत देने के साथ ही शराब की कीमतों में 25 फीसदी का इजाफा भी किया गया।
राजस्थान ने पहले ही बढ़ा दी थी एक्साइज
हाल ही में राजस्थान ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10% बढ़ा दी। देश में निर्मित विदेशी शराब पर टैक्स राजस्थान में 35 से 45 % तक हो गया है। इसी तरह बीयर के टैक्स में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी में भी हिस्सा मिलता है। हालांकि केंद्र पिछले कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रहा है, जिसे लेकर राज्य शिकायत भी कर चुके हैं।
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आज से भारत में शुरु हुई शराब की बिक्री
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकान खोलने की अनुमति के साथ ही पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की बिक्री की भी इजाजत हैं। हालाँकि इस दौरान कुछ नियम व् शर्ते भी बताई गयी। जैसे सिर्फ कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। शराब दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी अनिवार्य होगी।
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