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कंगना के समर्थन में पूरा कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में BJP का धरना प्रदर्शन, दर्ज हुई FIR

कुल्लू जिले में सामाजिक संगठनों और भाजपा नेताओं द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन का यह मामला अब पुलिस थाने पहुंच गया है। होटल मालिक के परिवार की ओर से कुल्लू थाना में शिकायत दर्ज की गई।

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Published on: 11 Sept 2020 12:16 PM IST
कंगना के समर्थन में पूरा कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में BJP का धरना प्रदर्शन, दर्ज हुई FIR
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कंगना के समर्थन में पूरा कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में BJP का धरना प्रदर्शन, दर्ज हुई FIR

कुल्लू: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर बीएमसी द्वारा कंगना का दफ्तर तोड़ने के बाद से मामले ने और जोर पकड़ लिया है। कंगना के गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भाजपा कंगना के समर्थन में धरने प्रदर्शन कर रही है। इसी क़ड़ी में कुल्लू जिले में सामाजिक संगठनों और भाजपा नेताओं ने कुल्लू सदर के मौजूदा कांग्रेसी विधायक सुंदर सिंह के होटल के बाहर प्रदर्शन किया।

होटल मालिक ने प्रदर्शनकारियों पर लगाया आरोप

कुल्लू जिले में सामाजिक संगठनों और भाजपा नेताओं द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन का यह मामला अब पुलिस थाने पहुंच गया है। होटल मालिक के परिवार की ओर से कुल्लू थाना में शिकायत दर्ज की गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी है। भाजपा नेताओं ने भी एफआई आर दर्ज करने के लिए कुल्लू थाने में शिकायत दी है।

bjp in kangana ranout support-2 कंगना के समर्थन में पूरा कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में BJP का धरना प्रदर्शन, दर्ज हुई FIR-(courtesy-social media)

पुलिस एफआईआर करने की तैयारी कर रही

एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें मिली है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ भी लोगों ने मामला दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया है। इस पर पुलिस एफआईआर करने की तैयारी कर रही है।

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भाजपा के करीब एक दर्जन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत

मिली जानकारी के मुताबिक, धरना प्रदर्शन के सिलसिले में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के पुत्र भाविक ठाकुर की शिकायत पर थाना सदर कुल्लू में भाजपा नेता महेश्वर सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा जिला युवा भाजपा अध्यक्ष नवल नेगी व अन्य भाजपा के करीब एक दर्जन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के विरुद्ध 147, 441 447, 323,427, 506 भारतीय दंड संहिता में पंजीकृत किया गया है। बता दें कि इस अभियोग के पंजीकृत होने के बाद अब दूसरा पक्ष महेश्वर सिंह अगुवाई में थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गया था।

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