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अभी-अभी सैलून और शराब की दुकानें खोलने पर गृह मंत्रालय ने लिया ये बड़ा फैसला

आपको बात दें कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में शुक्रवार रात किए गए संशोधनों के अनुसार गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है।

Aditya Mishra
Published on: 25 April 2020 4:02 PM IST
अभी-अभी सैलून और शराब की दुकानें खोलने पर गृह मंत्रालय ने लिया ये बड़ा फैसला
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नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है।

एमएचए की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है।

आपको बात दें कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में शुक्रवार रात किए गए संशोधनों के अनुसार गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है।

गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में यह छूट मॉल को छोड़ कर सभी दुकानों पर लागू होगी जबकि शहरों में यह केवल अकेली दुकानों, आस पास की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों पर ही लागू होगी। बाजार और बाजार परिसरों तथा माल में स्थित दुकानों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

दरअसल, शुक्रवार को देर रात केंद्र सरकार का ऑर्डर आया। उसमें कहा गया कि हॉस्पॉट को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। इसमें दुकाने के रजिस्टर होने जैसी शर्तें जोड़ी गई थीं।

सैलून का जिक्र करते हुए पुण्य सलिला श्रीवास्तव (जॉइंट सेक्रटरी, गृह मंत्रालय) ने कहा कि सलून सर्विस देता है। फिलहाल ऐसी दुकानों को छूट है जो कुछ सामान बेचती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी रेस्तरां खोलने की भी इजाजत नहीं है।

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शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी

अपने स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने बताया है कि शराब और इस तरह की दूसरी चीजों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी।

ई-कॉमर्स कंपनियों पर क्या नियम

ई-कॉमर्स कंपनियां अभी गैरजरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर सकेंगी। वह सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलीवरी जारी रखेंगी।

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शहरी इलाकों में इन दुकानों को इजाजत

शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशल कॉम्पलेक्सों के भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की इजाजत है। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं है। हॉटस्पॉट इलाकों में भी दुकानें नहीं खुलेंगी।

ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी

स्पष्टीकरण में गृह मंत्रालय ने अब बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है।

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Aditya Mishra

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