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बैंक वसूलेगा इतने पैसे! अगर नहीं रखा मिनिमम बैलेंस, तो होगा नुकसान
अब बैंक खाताधारकों के लिए बुरी खबर आ रही है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है तो आपको इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
नई दिल्ली: अब बैंक खाताधारकों के लिए बुरी खबर आ रही है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है तो आपको इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) को पिछले वित्त वर्ष 2018-19 (Financial Year 2018-19) में खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस नहीं रख पाने पर पेनल्टी के तौर पर 1,996।46 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। ये जानकारी वित्त राज्यमंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने 25 नवंबर सोमवार को लोकसभा में दी।
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वित्त वर्ष 2017-18 में 18 सरकारी बैंकों को मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के तौर पर 3,368.42 करोड़ रुपए मिले थे और वहीं वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी बैंकों ने कस्टमर्स से 790.22 करोड़ रुपए की वसूली की।
एक लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने लोकसभा में कहा कि सरकारी बैंकों को मिले मिनिमम बैलेंस पेनल्टी में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में कमी आई है। इसकी एक वजह SBI द्वारा बचत खाते में मिनिमम बैलेंस बरकरार न रखने पर 1 अक्टूबर 2017 से कम किया गया जुर्माना भी है।
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बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों (BSBD) पर नहीं लगता है जुर्माना
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों (BSBD Accounts) में मिनिमम मंथली बैलेंस नहीं रखने पर बैंक कोई जुर्माना नहीं लेते हैं। इनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खाते (PMJDY Accounts) भी शामिल हैं।