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मां का किया बलात्कार: 4 साल तक बनी रही शिकार, नशेड़ी बेटे को अब मिली सजा

आरोपी की बहन ने बताया कि आरोपी अपनी मूक-बधिर मां के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करता था। बहन ने आगे बताया, “. दोषी बेटे ने एक बार अपनी मां को ठंड के दिनों में लाठियों से इतना पीटा था कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था।”

Chitra Singh
Published on: 15 Feb 2021 8:04 AM GMT
मां का किया बलात्कार: 4 साल तक बनी रही शिकार, नशेड़ी बेटे को अब मिली सजा
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मां का किया बलात्कार: 4 साल तक बनी रही शिकार, नशेड़ी बेटे को अब मिली सजा

इंदौर: ड्रग्स के नशे में चुर रहने वाले बेटे ने अपनी ही मूक-बधिर मां को हवस का शिकार बना लिया था। इस मामले पर कोर्ट ने उसे कड़ी सजा सुनाई है। बता दें कि नशेड़ी बेटे ने मूक-बधिर मां से चाकू की नोक के बल पर की बार दुष्कर्म किया था। जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने इस युवक के खिलाफ कड़ी सुनाते हुए उस पर 5000 रुपए का जुर्माना और पीड़िता को 15 हजार रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

चार सालों से मां के साथ कर रहा था बलात्कार

मिली जानकारी के अनुसार, मामला अन्नपूर्णा थाना का है, जहां मूक-बधिर मां अपने नशेड़ी बेटे के साथ रहती थी। ड्रग्स के नशे में चुर बेटे ने अपने ही गूंगी मां के साथ करीब चार सालों से बलात्कार कर रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब आरोपी की बहन ने मां के शरीर पर कई चोटों के निशान देखें। बेटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करायी।

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चाकू की नोंक पर दुष्कर्म

आरोपी की बहन ने बताया कि आरोपी अपनी मूक-बधिर मां के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करता था। बहन ने आगे बताया, “. दोषी बेटे ने एक बार अपनी मां को ठंड के दिनों में लाठियों से इतना पीटा था कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था।”

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पुलिस ने दी जानकारी

वहीं, इस मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, “मां के साथ बलात्कार का दोषी बेटा ड्रग्स का आदी है। उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अपराध के मामले भी दर्ज हैं। प्रशासन उसे एक बार जिलाबदर भी कर चुका है। इतना ही नहीं वह कई बार खाना बनाते वक्त भी अपनी मां के साथ अश्लील हरकत करता था। दोषी की बहन ने भी कोर्ट में बयान दिए।”

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विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई

आपको बताते चलें कि इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की अदालत में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “सामाजिक आधार पर यह बहुत गंभीर और घिनौना अपराध है।”

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