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अदालत ने चिटफंड कंपनियों के मामले में सरकार को समिति बनाने का अंतिम मौका दिया

मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की खंड पीठ ने कुछ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस तरह की समिति बनाने का निर्देश दिया है। यह समिति सेबी और दूसरी वित्तीय संस्थानों के साथ मशविरा कर निवेशकों को पैसे वापस करने के तरीके पर विचार करेगी।

Roshni Khan
Published on: 11 May 2019 3:29 AM GMT
अदालत ने चिटफंड कंपनियों के मामले में सरकार को समिति बनाने का अंतिम मौका दिया
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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों को उनका धन वापस कराने के तरीकों पर विचार के लिए समिति बनाने के लिए राज्य सरकार को शुक्रवार को अंतिम मौका दिया।

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मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की खंड पीठ ने कुछ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस तरह की समिति बनाने का निर्देश दिया है। यह समिति सेबी और दूसरी वित्तीय संस्थानों के साथ मशविरा कर निवेशकों को पैसे वापस करने के तरीके पर विचार करेगी।

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अदालत ने सरकार को समिति गठित करने का अंतिम मौका देते हुए कहा कि अब इस मामले में सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ही रखें। अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी।

(भाषा)

Roshni Khan

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