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India vs Bharat: जानें इंडिया कैसे बनेगा भारत, करने होंगे ये बदलाव
India vs Bharat: 'इंडिया' को हटाकर 'भारत' को एकमात्र आधिकारिक नाम बनाने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है। बस उसे संविधानमें यथोचित संशोधन करना होगा।
India vs Bharat: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" यानी संविधान का अनुच्छेद 1 'इंडिया' और 'भारत' दोनों को देश के आधिकारिक नामों के रूप में मान्यता देता है।
सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार 'इंडिया' को हटाकर 'भारत' को एकमात्र आधिकारिक नाम बनाने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है? जवाब है हां, सरकार ऐसा कर सकती है, बस उसे संविधानमें यथोचित संशोधन करना होगा।
संविधान का अनुच्छेद 1
अगर केंद्र सरकार केवल 'भारत' को आधिकारिक नाम बनाने का निर्णय लेती है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना होगा।
अनुच्छेद 368 संविधान को साधारण बहुमत संशोधन या विशेष बहुमत संशोधन के माध्यम से संशोधित करने की अनुमति देता है। संविधान के कुछ अनुच्छेद, जैसे किसी नए राज्य का गठन या राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत यानी, 50 प्रतिशत से अधिक, द्वारा और संशोधन पर मतदान द्वारा बदला जा सकता है।
संविधान में अन्य बदलावों के लिए, जिसमें अनुच्छेद 1 में कोई भी बदलाव शामिल है, उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत 66 प्रतिशत की आवश्यकता होगी। ऐसा अनुच्छेद 368 के तहत होता है जो संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है।
विशेष बहुमत से संशोधन का मतलब है कि इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में मौजूद और वोटिंग में शामिल कम से कम दो-तिहाई संसद सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा सरकार के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी संवैधानिक प्रक्रिया भी ज्यादा कठिन नहीं है।
क्या होगा इंडिया का
यदि संविधान संशोधन के जरिये इंडिया नाम हटा कर सिर्फ भारत नाम जारी रखा जाता है तो उन योजनाओं, संस्थाओं आदि का क्या होगा जहां इंडिया नाम जुड़ा हुआ है? जवाब सीधा सा है, आदेशों की श्रंखला में सब जगह इंडिया को भारत से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया का नाम बीसीसीबी हो जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बार काउंसिल ऑफ भारत कहा जायेगा। हां, स्टेशनरी, वेबसाइटों, साइनबोर्ड्स, इत्यादि को बदलना होगा। धीरे धीरे ये सब हो जाएगा।