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सिंगापुर में भारतीय महिला को दो हफ्ते की जेल
उसने मध्य पुलिस मंडल के निरीक्षक मोहम्मद रफीक मोहम्मद इसहाक को गलत जानकारी देने की बात स्वीकार कर ली है। अदालती दस्तावेजों में यह जानकारी नहीं है कि वह सिंगापुर में क्या करती थी।
सिंगापुर: भारतीय महिला को दो लोगों पर उसे देह व्यापार में धकेलने के झूठे आरोप लगाने के मामले में दो हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई है। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को यह मालूम पड़े कि वह सिंगापुर में क्या काम कर रही है।
‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ ने मंगलवार को खबर दी कि के. मुरुगियन (24) ने पिछले साल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति और एक महिला ने उसे देह व्यापार में धकेला था।
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उसने मध्य पुलिस मंडल के निरीक्षक मोहम्मद रफीक मोहम्मद इसहाक को गलत जानकारी देने की बात स्वीकार कर ली है। अदालती दस्तावेजों में यह जानकारी नहीं है कि वह सिंगापुर में क्या करती थी।
उप लोक अभियोजक ग्रेस गोह ने अदालत को बताया कि मुरुगियन ने पुलिस छावनी परिसर में एक नवंबर को अपना बयान दर्ज कराने के समय पुलिस निरीक्षक को झूठ बोला।
व्यक्ति और महिला को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था हालांकि महिला ने अगले ही दिन दोपहर ढ़ाई बजे अपना झूठ कबूल कर लिया था।
उसने अदालत से माफी का अनुरोध किया क्योंकि उसे भारत में अपने परिवार का ध्यान रखना होता है।
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न्यायाधीश टैन ने कहा कि उसके झूठ की वजह से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मुरुगियन को जेल की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने कहा कि मूल्यवान पुलिस संसाधन ज़ाया गए।
(भाषा)