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पायलट को बुजुर्ग महिला व उसकी बेटी से बदतमीजी करना पड़ा महंगा, जानिए मामला

एक पायलट को बुजुर्ग महिला यात्री और उसकी बेटी से बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। पायलट अब तीन माह के लिए फ्लाइट नहीं उड़ा पाएगा। फ्लाइट लाइसेंस को 3 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।

suman
Published on: 10 Feb 2020 3:56 PM GMT
पायलट को बुजुर्ग महिला व उसकी बेटी से बदतमीजी करना पड़ा महंगा, जानिए मामला
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नई दिल्ली: एक पायलट को बुजुर्ग महिला यात्री और उसकी बेटी से बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। पायलट अब तीन माह के लिए फ्लाइट नहीं उड़ा पाएगा। फ्लाइट लाइसेंस को 3 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह घटना 13 जनवरी को हुई थी और 14 जनवरी को महिला यात्री की बेटी ने सोशल मीडिया पर इस घटना की शिकायत की थी, जिसके बाद विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) चीफ अरुण कुमार ने मामले की जांच का आदेश दिया था।

डीजीसीए ने एक बुजुर्ग महिला यात्री और उसकी बेटी से दुर्व्यहार के मामले में इंडिगो एयरलाइंस के एक पायलट के फ्लाइंग लाइसेंस को तीन महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। डीजीसीए ने अपनी जांच में पायलट को पिछले महीने चेन्नै-बेंगलुरु की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला यात्री और उनकी बेटी से दुर्व्यहार का दोषी पाया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

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विमान लैंड करने के बाद बुजुर्ग महिला यात्री की बेटी ने लीड केबिन क्रू को एक व्हीलचेयर का प्रबंध करने के लिए कहा, जिसपर पायलट इन कमांड ने दखलअंदाजी की और फिर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई।

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डीजीसीए ने अपनी जांच में पीआईसी को बुजुर्ग महिला यात्री और उनके साथ आ रही महिला से बदसलूकी का दोषी पाया। पीआईसी ने कहासुनी के दौरान दोनों महिलाओं को सीआईसीएफ के हवाले करने और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी।

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