चिदंबरम की जमानत याचिका का ED ने किया विरोध, 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

INX मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया है।

Shreya
Published on: 4 Nov 2019 5:22 AM GMT
चिदंबरम की जमानत याचिका का ED ने किया विरोध, 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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जेल या बेल: चिदंबरम की जमानत याचिका पर SC का फैसला आज

नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि चिदंबरम ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कार्यालय का गलत इस्तेमाल किया। बता दें कि नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

ज्ञात हो कि, पी चिदंबरम सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। पी चिदंबरम 21 अगस्त को न्यायिक हिरासत में लिए गए थे।

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पूरा मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री कार्यकाल का है, इस दौरान सीबीआई ने 15 मई 2017 को 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की थी।

यह मंजूरी 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद, ईडी ने भी 2017 में इस सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था।

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