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Bye Bye 370 : घाटी में नौकरी से छोकरी तक होंगे ये 10 बदलाव

राज्य को पहले विशेष अधिकार मिले थे। मगर अब अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद से यह भी खत्म हो गया। अब से जम्मू-कश्मीर पर पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू होगा। कश्मीर में 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान लागू किया था। अब कश्मीर में आर्टिकल 356 का भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

Manali Rastogi
Published on: 5 Aug 2019 2:40 PM IST
Bye Bye 370 : घाटी में नौकरी से छोकरी तक होंगे ये 10 बदलाव
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जम्मू: जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प पेश कर दिया है। साथ ही, अमित शाह ने राज्यसभा में राज्य पुनर्गठन विधेयक को भी पेश किया, जिसके तहत अब लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है। ऐसे में लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य हो गया है।

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ऐसे में जब राज्य से अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है और लद्दाख केंद्र शासित राज्य बन गया है, तो हम जानेंगे कि राज्य में क्या-क्या बादल गया है। आइए 10 पॉइंट्स में इसे समझने की कोशिश करते हैं।

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10 पॉइंट्स में जाने जम्मू-कश्मीर में अब आप क्या-क्या कर सकते हैं:

  1. जम्मू-कश्मीर में अब देश का कोई भी नागरिक संपत्ति खरीद सकता है।
  2. राज्य का अब कोई अलग झण्डा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां का भी राष्ट्रध्वज अब तिरंगा रहेगा।
  3. अब जम्मू-कश्मीर में दोहरी नागरिकता की जरूरत नहीं होगी। राज्य में आर्टिक्ल 370 की वजह से यहां वोट देने का अधिकार सिर्फ वहां के स्थायी नागरिकों को था लेकिन अब भारत का कोई भी नागरिक राज्य का वोटर और प्रत्याशी बन सकता है।
  4. जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य हो जाएगा।
  5. पहले राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था लेकिन अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा।
  6. राज्य को पहले विशेष अधिकार मिले थे। मगर अब अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद से यह भी खत्म हो गया। अब से जम्मू-कश्मीर पर पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू होगा।
  7. कश्मीर में 17 नवंबर 1956 को अपना संविधान लागू किया था। अब कश्मीर में आर्टिकल 356 का भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
  8. लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया है। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य हो गया है। ऐसे में अब इसका प्रशासन सीधे चंडीगढ़ से चलाया जाएगा।
  9. अब प्रदेश पर भी आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू होंगे।
  10. देश का कोई भी नागरिक अब राज्य में नौकरी पा सकता है।



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