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लगेगा 1 लाख जुर्माना: सरकार ने बिना मास्क वालों पर लिया एक्शन, जाना पड़ेगा जेल

मास्क और नियमों के उल्लंघन को लेकर झारखंड में बड़ा ऐलान किया गया है। कोरोना बचाव के नियमों का पूरी तरह से पालन न किये जाने और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और साथ ही 2 साल की जेल की भी घोषणा की गई है।

Newstrack
Published on: 23 July 2020 8:09 AM GMT
लगेगा 1 लाख जुर्माना: सरकार ने बिना मास्क वालों पर लिया एक्शन, जाना पड़ेगा जेल
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रांची । मास्क को लेकर झारखंड में बड़ा ऐलान किया गया है। कोरोना बचाव के नियमों का पूरी तरह से पालन न किये जाने और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और साथ ही 2 साल की जेल की भी घोषणा की गई है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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मरीजों का आंकड़ा लगातार तेजी से अपने पैर पसार रहा

ऐसे में नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई। राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए।

बात ये है कि झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में भी जगह नहीं बची है।

ऐसे सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट अस्पताल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेशन वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं।

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जिंदगी खतरे में पड़ गई

ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है, इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाया जाए।

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस है। बीते कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुआ है।

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