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नालंदा में जज ने माना बच्चों से शरारत हो जाती है और बरी कर दिया

किशोर को मारपीट को लेकर पुलिस न जेल में बंद किया था। इस युवक का केस नालंदा की बिहार शरीफ कोर्ट में आज पेश हुआ। बताया जा रहा है कि इस कोर्ट के जज ने इस युवक को अपने भविष्य को सवारने का दूसरा मौका दिया।

Newstrack
Published on: 18 March 2021 3:26 PM GMT
नालंदा में जज ने माना बच्चों से शरारत हो जाती है और बरी कर दिया
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नालंदा में जज ने माना बच्चों से शरारत हो जाती है और बरी कर दिया photos (social media)

नालंदा : नालंदा की बिहार शरीफ कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके काफी चर्चे हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस कोर्ट के न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्रा ने आज यानि गुरुवार को एक केस की सुनवाई की। बताया जा रहा है कि यह केस मारपीट का था जिसमें जज मानवेन्द्र ने इस युवा को 13 दिन के अंदर रिहाई दे दी। इसके बाद उसे अपना जीवन सवारने के लिए सुनहरा अवसर दे दिया।

जज ने युवक को दिया जीवन सवारने का मौका

किशोर को मारपीट को लेकर पुलिस न जेल में बंद किया था। इस युवक का केस नालंदा की बिहार शरीफ कोर्ट में आज पेश हुआ। बताया जा रहा है कि इस कोर्ट के जज ने इस युवक को अपने भविष्य को सवारने का दूसरा मौका दिया। आपको बता दें कि इस युवक का चयन केंद्रीय परिषद सिपाही के पद पर कर लिया गया। इस युवक की मेधा को देखते हुए कोर्ट ने इसको रिहाई दे दी और साथ में पुलिस से कहा कि इस नाबालिक के अपराध का जिक्र उसके प्रमाण पर पर नहीं हो।

जज मानवेन्द्र मिश्रा ने कही यह बात

नालंदा की बिहार शरीफ कोर्ट के जज ने इस युवक के भविष्य को लेकर सराहनीय फैसला सुनाकर चर्चा का विषय बने हुए है। आपको बता दें कि मानवेन्द्र मिश्रा ने इससे पहले भी कई बार काफी सराहनीय फैसले सुनाकर चर्चा में आए हैं। जज ने युवक की मारपीट को लेकर कहा कि बच्चे अपने माता - पिता या बड़ों को लड़ते हुए देखते हैं तो बच्चे अपने परिवार के बचाव में खड़े हो जाते हैं।

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Nalanda

4 मार्च को किशोर न्याय के समक्ष पेश किया गया

जज ने किशोर की आज सुनवाई कर केस से बरी कर दिया। जज ने इस युवक को सिपाही के पद का प्रमाण पत्र दिया। आपको बता दें कि इस मामले को इससे पहले विमलेन्दु कुमार के न्यायालय में पेश किया गया था। जिसके बाद वहां से 4 मार्च को किशोर न्याय के समक्ष पेश किया गया। इस युवक को केस से बरी कर भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए मौका दिया।

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