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आधी रात हुए जज के तबादले पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल

दिल्ली हिंसा को लेकर बुधवार 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस. मुरलीधर का तबादला हो गया है।

Shreya
Published on: 27 Feb 2020 4:56 AM GMT
आधी रात हुए जज के तबादले पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल
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नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा को लेकर बुधवार 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले जस्टिस एस. मुरलीधर का तबादला हो गया है। उनका दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि एस. मुरलीधर ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दिया था। बाद में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दी गई।

राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ तबादले का नोटिफिकेशन

राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। दरअसल, 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने जस्टिस एस. मुरलीधर के ट्रांसफर को लेकर सिफारिश की थी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि CJI एस. ए. बोबड़े की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें अपने ऑफिस का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया है।

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प्रियंका गांधी ने सरकार को लिया घेरे में

वहीं जस्टिस एस. मुरलीधर का देर रात ट्रांसफर किए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि आधी रात में जस्टिस मुरलीधर का तबादले से हैरानी हुई, लेकिन यह प्रमाणित रूप से दुखद और शर्मनाक है। लाखों भारतीयों को एक न्यायप्रिय और ईमानदार न्यायपालिका में विश्वास है, न्याय को विफल करने और उनके विश्वास को तोड़ने के सरकार के प्रयास दुस्साहसी हैं।



कोर्ट ने कहा था कि...

बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में दूसरे '1984' को नहीं होने देंगे। कोर्ट ने कहा था कि हम अभी भी 1984 के पीड़ितों के मुआवजे के मामलों से निपट रहे हैं, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। इससे पहले हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकारा था और अदालत में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण वाले वीडियो को भी देखा गया था।

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