TRENDING TAGS :
खदानों पर फैसला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी खबर
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में झारखंड में कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी का मामला विचाराधीन है।
लखनऊ: पर्यावरण और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खदान का क्या नियम होना चाहिए । इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करने वाला है।
ये भी पढ़ें:चीन से 8वें दौर की बातचीत के बीच CDS रावत ने LAC को लेकर दिया ये बड़ा बयान
झारखंड में कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी का मामला विचाराधीन है
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में झारखंड में कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी का मामला विचाराधीन है। झारखंड सरकार ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह कोल खदान से होने वाले खनन पर रोक लगाने का फैसला ना करें इससे विकास प्रभावित होगा।
झारखंड सरकार के ओर से उठाए गए सवालों के जवाब में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह संकेत दिया था कि वह देश के विकास को रोकने की पक्षधर नहीं है लेकिन यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि विकास के बहाने प्राकृतिक संपदा का नुकसान ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एक देशव्यापी आदेश जारी करने पर विचार कर रहा है कि अगर कोई खदान पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के 50 किलोमीटर के दायरे में आती है। तो खनन की इजाजत दी जाए या नहीं। न्यायमूर्ति बोबडे ने 2 दिन पहले इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की प्राकृतिक संपदा का क्षय हो।
ये भी पढ़ें:बिहार: लालू प्रसाद यादव कुछ दिन और जेल में रहेंगे, जमानत पर 27 नवंबर तक सुनवाई टली
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 6 नवंबर तय की है आज शुक्रवार को सभी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के शुरू होने का इंतजार है और सभी लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की खनन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है।
अखिलेश तिवारी
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।