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कुलभूषण जाधव जल्द आ सकते हैं भारत, ICJ ने कही ये बड़ी बात
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के प्रेसि़डेंट जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने कहा कि, पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है।
नई दिल्ली: भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के प्रेसि़डेंट जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने कहा कि, पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी की खबर भारतीय दूतावास को भी नहीं दी थी। भारत के लिए यह खबर केस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे भारत का पक्ष और भी अधिक मजबूत हो जाएगा।
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पाकिस्तान ने किया वियना संधि का उल्लंघन- ICJ
प्रेसि़डेंट जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। साथ ही पूरे मामले में जरुरी कार्यवाही भी नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वो सभी अधिकार नहीं दिए हैं जो कि उनको मिलना चाहिए था।
साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि वियाना संधि में कहीं भी इस बात जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देना चाहिए।
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कुलभूषण को मिलना चाहिए काउंसलर एक्सेस- ICJ
गौरतलब है कि भारत हमेशा से ही कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने की मांग करता आया है. कोर्ट ने ये भी कहा वियाना संधि के मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौता न हो पाने की स्थिति में भी गिरफ्तार व्यक्ति को काउसंलर एक्सेस मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह अनुच्छेद 36 का उल्लंघन माना जाता है।
बुधवार को प्रेसि़डेंट जज यूसुफ ने कुलभूषण जाधव के मामले में 193 सदस्यीय महासभा को ICJ की रिपोर्ट पेश करते हुए, अदालत के फैसले के कई पहलुओं को विस्तृत रुप से बताया. यूसुफ की अगुवाई वाली पीठ ने कुलभूषण जाधव की सजा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था.
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