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उन्नाव रेप केस: दोषी पूर्व BJP विधायक के लिए CBI चाहती है ऐसी सजा
उन्नाव रेप मामले में कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में कोर्ट जल्द ही सजा का भी ऐलान करेगा। 2017 में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया था
लखनऊ: उन्नाव रेप मामले में कोर्ट ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में कोर्ट जल्द ही सजा का भी ऐलान करेगा। 2017 में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया था।सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से मांग की है कि वह कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए। सीबीआई ने इसके पीछे तर्क दिया है कि सेंगर पर सिर्फ रेप का मामला ही नहीं है। उसने पीड़ित परिवार का मानसिक उत्पीड़न भी किया है।
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वकील ने की मांग
ऐसे मामलों में कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वह ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा देकर समाज में उदाहरण पेश करे। ताकि आगे से कोई भी महिलाओं के साथ इस तरह का अपराध करने से पहले सोचें। वहीं सुनवाई के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने कोर्ट से दोषी नेता की उम्र का हवाला देते हुए कड़ी सजा न देने की मांग की है। कुलदीप सेंगर के वकील ने कोर्ट से कहा कि कुलदीप की उम्र 54 साल है। उनके पूरे करियर में इस तरह का आरोप पहले कभी नहीं लगा है। इस तरह का यह पहला मामला है। वकील ने कोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने 1988 से अभी तक देखे तब उनकी शुरुआत ग्राम प्रधान से हुई। पब्लिक डीलिंग करते थे. 1995 से 2000 तक ब्लॉक लेवल पर सदस्य बने। हमेशा लोगों का सेवा कर रहे हैं।
2002 से लगातार वो जनता की मांग पर चुनाव लड़े,विधायक बने। जनता ने कभी उन पर आरोप नही लगाया। ये पहला मामला है। जेल में भी कुलदीप का रवैया अच्छा था। कुलदीप की दो बेटियां है जो शादी लायक है । बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसम्बर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्नाव रेप मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई की विशेष अदालत में दोषी करार दिया था। वहीं, शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं।
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पूरा मामला
कुलदीप सेंगर ने 2017 में उन्नाव की पीड़िता को कथित रूप से अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। पीड़िता द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। जब पीड़िता के पिता को सेंगर के भाई अतुल सेंगर द्वारा पीटने और बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय जेल ले जाने व दो दिन बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत होने के बाद पीड़िता ने यह कदम उठाया था।
अतुल सेंगर द्वारा पीड़िता के पिता को पीटने का एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया था। पीड़िता की मां ने सहअभियुक्त शशि सिंह के बरी होने पर सवाल उठाया है, शशि सिंह क्यों छोड़ा गया, जबकि वही उनकी बेटी को नौकरी का झांसा देकर सेंगर के पास ले गई थी। उन्होंने कहा कि विधायक सेंगर के इशारे पर उनके देवर महेश सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया है। जब तक वह बाइज्जत रिहा नहीं होते, तब तक उन्हें पूरा न्याय नहीं मिलेगा।