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लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, कोर्ट का बड़ा फैसला, पर नहीं होगी रिहाई

चारा घोटाला केस में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चाईबासा ट्रेजरी केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हे जमानत दे दी।

Shivani
Published on: 9 Oct 2020 6:51 AM GMT
लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, कोर्ट का बड़ा फैसला, पर नहीं होगी रिहाई
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लालू की देखरेख में रिम्स में पांच दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी और अधिकारी तैनात हैं, फिर भी उन पर जेल के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं।

शाहनवाज

रांची: बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के लिए खुशखबरी है। बिहार के पूर्व मुख़्यमंतीर और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी। बता दें कि आज चारा घोटाला केस में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चाईबासा ट्रेजरी केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हे जमानत दे दी। हालांकि, लालू अभी जेल से नहीं निकलेंगे, क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई बाकी है।

लालू यादव को चाइबासा केस में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

दरअसल, बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला केस में झारखंड की जेल में सजा काट रहे हैं। हालाँकि तबियत ठीक न होने के चलते वे रांची में एक बंगले में ठहरे हुए हैं। जेल में बंद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत दे दी। कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब बिहार चुनाव नजदीक हैं।

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बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के लिए खुशखबरी

हालांकि, इसके बावजूद वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बता दें कि दुमका ट्रेजरी मामले में अभी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी बाक़ी है। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में दोषी ठहराया था, जिसके बाद से वह जेल में सजा काट रहे हैं। चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू ने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है।

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