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मेजर गोगोई का कोर्ट मार्शल, घट सकती है वरिष्ठता, जानिए पूरा मामला
2017 में 'मानव ढाल' विवाद की वजह से सुर्खियों में आए मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पिछले साल श्रीनगर में एक स्थानीय महिला के साथ 'दोस्ती' करने के लिये सजा के तौर पर उन्हें वरिष्ठता में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
नई दिल्ली: 2017 में 'मानव ढाल' विवाद की वजह से सुर्खियों में आए मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और पिछले साल श्रीनगर में एक स्थानीय महिला के साथ 'दोस्ती' करने के लिये सजा के तौर पर उन्हें वरिष्ठता में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
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अपनी यूनिट से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिये उनके वाहन चालक समीर मल्ला के कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया भी हाल ही में कश्मीर घाटी में पूरी हुई है और उसे 'कड़ी फटकार' लगाई जा सकती है। मल्ला को 2017 में क्षेत्रीय सेना में शामिल किया गया था और वह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधी अभियान में जुटी राष्ट्रीय राइफल्स के साथ 53 सेक्टर में तैनात था।
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अधिकारियों ने कहा कि फरवरी के शुरू में मेजर गोगोई और उनके चालक के खिलाफ समरी ऑफ एवीडेंस के पूरा होने के बाद कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हुई दोनों को दो मामलों में निर्देशों के विपरीत एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और 'संचालन क्षेत्र में रहने के दौरान अपनी तैनाती की जगह से दूर होनेट- में दोषी पाया गया।
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उन्होंने कहा कि सैन्य अदालत ने आरोपियों के साथ ही गवाहों के बयान दर्ज किये गए और सजा दी गई है, जिसका निरीक्षण सैन्य मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। आर्मी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) ने पिछले साल 23 मई को श्रीनगर के एक होटल में हुई घटना में मेजर गोगोई और उनके चालक को दोषी ठहराने के बाद मेजर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
भाषा