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एग्जिट पोल पर 29 अप्रैल तक लगी रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

यह रोक असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में प्रभावी रहेगी। 

Suman  Mishra | Astrologer
Published on: 27 March 2021 11:45 AM IST
एग्जिट पोल पर 29 अप्रैल तक लगी रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश
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एग्जिट पोल पर आज सुबह से 29 अप्रैल तक लगी रोक

चुनाव आयोग ने आज सुबह सात बजे से असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान-सभाओं के लिए आम चुनाव तथा लोक सभा एवं विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के उप चुनाव में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जनप्रतिनिधि अधिनियम

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च, शनिवार सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल, 2021 (गुरुवार) शाम 7:30 बजे के बीच की समय अवधि को अधिसूचित किया है।

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प्रचार करना निषिद्ध

इस अवधि के दौरान;असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आम चुनाव तथा लोक सभा एवं विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के उप चुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल का संकलन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करना या प्रचार करना निषिद्ध होगा। उक्त चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा 26 फरवरी, 2021 और 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट द्वारा जारी की गयी थी।

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जनमत सर्वेक्षण

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों समेत किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना,आम चुनाव और उपचुनाव के प्रत्येक चरण के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ पूर्ववर्ती 48 घंटे की अवधि के दौरान निषिद्ध होगा।

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खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई

यह रोक असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में प्रभावी रहेगी। आयोग ने कहा है कि यदि किसी ने इस अवधि के दौरान जनप्रतिनिधि कानून की धारा 126(1) (बी) के तहत इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा एकसाथ हो सकती है।



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Suman  Mishra | Astrologer

Suman Mishra | Astrologer

एस्ट्रोलॉजी एडिटर

मैं वर्तमान में न्यूजट्रैक और अपना भारत के लिए कंटेट राइटिंग कर रही हूं। इससे पहले मैने रांची, झारखंड में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग किया है और ईटीवी में 5 वर्षों का डेस्क पर काम करने का अनुभव है। मैं पत्रकारिता और ज्योतिष विज्ञान में खास रुचि रखती हूं। मेरे नाना जी पंडित ललन त्रिपाठी एक प्रकांड विद्वान थे उनके सानिध्य में मुझे कर्मकांड और ज्योतिष हस्त रेखा का ज्ञान मिला और मैने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए पढाई कर डिग्री भी ली है Author Experience- 2007 से अब तक( 17 साल) Author Education – 1. बनस्थली विद्यापीठ और विद्यापीठ से संस्कृत ज्योतिष विज्ञान में डिग्री 2. रांची विश्वविद्यालय से पत्राकरिता में जर्नलिज्म एंड मास कक्मयूनिकेश 3. विनोबा भावे विश्व विदयालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री

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