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सब्जी-राशन की दुकानें भी बंदः कोरोना विस्फोट से खतरा बढ़ा, जिम पर फिर प्रतिबंध

कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यहां दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेली नीड्स, मांस सहित सभी दुकाने बंद रहेंगी।

Shivani
Published on: 18 March 2021 9:24 AM IST
सब्जी-राशन की दुकानें भी बंदः कोरोना विस्फोट से खतरा बढ़ा, जिम पर फिर प्रतिबंध
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मुंबई: कोरोना वायरस के फैलने को लेकर कई राज्यों में कुछ शहरों व जिलों में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन का एलान किया गया है।हालंकि इस दौरान जरुरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत हैं लेकिन इस बीच नागपुर प्रशासन ने फैसला लिया है कि 21 मार्च तक जारी लॉकडाउन में दोपहर एक बजे से सब्जी राशन, रोजमर्रा की जरूरत के सामान की दुकाने बंद रहेंगी।

नागपुर में लाॅकडाउन, अहमदाबाद-भोपाल में कर्फ्यू

दरअसल, महाराष्ट्र में इन दिनों सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहां संक्रमण के मामलों में 2021 का सबसे घातक आकड़ा सामने आया है। एक दिन में महाराष्ट्र में 23179 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 84 लोगों की कोरोना की चपेट में आकर मौत हो गई।

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सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में नागपुर और पुणे हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,370 नए केस आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। लोग यहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे।

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जानें कहाँ क्या रहेगा बंद

अब नागपुर में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यहां दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेली नीड्स, मांस सहित सभी दुकाने बंद रहेंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है।

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इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद जिले में आज से जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन एक बार फिर से बंद करने का फैसला ले लिया गया। बता दें कि इसके पहले गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू 2 घंटों के लिए बढ़ाया गया है।

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मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं जबलपुर और ग्वालियर शहर में रात दस बजे से सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। होली उत्सव के दौरान कहीं कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे।

यूपी के नोएडा-गाजियाबाद में धारा 144

गाजियाबाद में अब 25 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही अब सभी मॉल, स्कूलों और महत्त्वपूर्ण जगहों पर बिना मास्क के एंट्री बैन कर दी गई है।



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