TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

बंद करो अजान: मस्जिदों में लाउडस्पीकर बना फसाद, सोनू निगम को मिला कुलपति का साथ

मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान हमेशा से ही विवाद का मुद्दा रहा है। पहले बॉलीवुड सिंगर सोनू अजान पर विरोध जता चुके हैं तो वहीं अब महिला कुलपति संगीत श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई है।

Shivani
Published on: 17 March 2021 1:15 PM IST
बंद करो अजान: मस्जिदों में लाउडस्पीकर बना फसाद, सोनू निगम को मिला कुलपति का साथ
X

लखनऊ: मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान हमेशा से ही विवाद का मुद्दा रहा है। इसके पहले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम उस समय विवादों में फंस गए थे जब उन्होंने अजान का विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर से होने वाले अजान से नींद खराब होती है। हालंकि अब ऐसा ही मामला यूपी के प्रयागराज जिले से सामने आया है, जहां इलाहबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र लिख अजान से नींद में पड़ने वाली खलल की शिकायत की।

सोनू निगम ने किया लाउडस्पीकर पर अजान किया विरोध

दरअसल, बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान का विरोध जताया था। उन्होंने ट्वीट किया था, "लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान से मेरी नींद खराब हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं इस धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त क्यों करूं, ऐसा करना तो सरासर गुंडागर्दी है।"

सोनू निगम के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनकी काफी आलोचना की। जमकर ट्रोल हुए। उस समय इस बात को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था।

गाजीपुर के डीएम ने मस्जिद में लाउडस्पीकर पर लगाई थी रोक

इसके पहले यूपी के 3 जिलों में लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान को लेकर प्रशासन ने मौखिक आदेश जारी कर रोक लगा दी थी। इसमें गाजीपुर के अलावा हाथरस और फर्रुखाबाद जिलों में इसी तरह की रोक लगी थी। तीनों जिलों में डीएम ने मौखिक आदेश से अजान पर रोक लगा रखी थी।

ये भी पढ़ें -अजान से अंजान क्यों, कोर्ट ने कहा, अजान करिए लेकिन लाउडस्पीकर से नहीं

गाजीपुर के डीएम के आदेश के खिलाफ गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को पत्र भेजकर शिकायत की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सैयद वसीम कादरी ने भी इस मामले में याचिका दाखिल की थी। हाथरस और फर्रुखाबाद जिलों से भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

HC ने कहा- मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम में अनिवार्य नहीं

मई 2020 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर समेत तीन जिलों की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद के जिलाधिकारियों के आदेश को रद्द करते हुए मस्जिदों से मौखिक अजान की अनुमति दे दी है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी।

Allhabad Highcourt

उस समय जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा कि बिना लाउडस्पीकर या अन्य किसी उपरकण के अपनी आवाज में मस्जिदों से अजान पढ़ी जा सकती है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला बताया, हालांकि ये भी कहा कि लाउडस्पीकर से अजान को इस्लाम का हिस्सा नहीं है।

इलाहाबाद की कुलपति ने अजान का उठाया मुद्दा

वहीं एक बार फिर अजान का मुद्दा गरमाया है। इस बार लाउड स्पीकर पर अजान से होने वाले शोर पर जानी मानी शिक्षाविद संगीता श्रीवास्तव ने जताई है।

Pro. Sangeeta Srivastava

इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति ने सुबह लाउडस्पीकर से अजान पर आपत्ति जताते हुए प्रयागराज डीएम को चिट्ठी लिख कर कहा कि मस्जिद की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। इस पर एक्शन लिया जाए।



\
Shivani

Shivani

Next Story