×

शिवराज सरकार का लव जिहाद कानून: एमपी कैबिनेट में मंजूरी, होगी 10 साल की सजा

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दे दी। 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' के अंतर्गत लव जिहाद के खिलाफ 19 प्रावधान रखें गए हैं।

Shivani
Published on: 26 Dec 2020 5:54 AM GMT
शिवराज सरकार का लव जिहाद कानून: एमपी कैबिनेट में मंजूरी, होगी 10 साल की सजा
X

भोपाल: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद विरोधी विधेयक (Love Jihad Law) 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को एमपी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाये गए नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून

दरअसल, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दे दी। 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' के अंतर्गत लव जिहाद के खिलाफ 19 प्रावधान रखें गए हैं। जिसके तहत धर्म परिवर्तन की शिकायत से लेकर नाबालिग या अनुसूचित जाति/ जनजाति की लड़कियों को बहला फुसला कर लव जिहाद के मामले में शामिल होने में पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

love jihad

शिवराज कैबिनेट ने 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को दी मंजूरी

एमपी के लव जिहाद कानून के तहत आरोप सिद्ध होने पर दोषी को दो से 10 साल तक की सजा देने का प्रावधान होगा। वहीं अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।

ये भी पढ़ेंः लव जिहाद या छल विवाहः निकाह की मजबूरी क्यों, इसे समझना बहुत जरूरी

दोषी को दो से 10 साल तक की सजा

मामले में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है। ये विधेयक अब विधानसभा में लाया जाएगा।

mp CM Shivraj Singh Chauhan biggest Announcement on farmers and love jihad

मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र में पेश होगा विधेयक

बता दें कि 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। सरकार 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में लव जिहाद के लिए खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी में है। विधेयक का मसौदा पिछली कैबिनेट की बैठक में नामंजूर होने के बाद मंत्रियों के सुझाव और आपत्ति के बाद संशोधित विधेयक को आज कैबिनेट की बैठक में लाया गया।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Shivani

Shivani

Next Story