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शिवराज सरकार ने इन फैसलों पर लगाई मुहर, 9 महीने बाद कैबिनेट की एक्चुअल बैठक

शिवराज ने कहा कि सारे परीक्षणों के बाद तैयार वैक्सीन 'कोवीशील्ड' एवं 'कोवैक्सीन' को हरी झंडी दी गई है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण रूप से सुरक्षित और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम हैं।

Dharmendra kumar
Published on: 12 Jan 2021 8:30 PM IST
शिवराज सरकार ने इन फैसलों पर लगाई मुहर, 9 महीने बाद कैबिनेट की एक्चुअल बैठक
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मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 में वैध लाइसेंस धारी साहूकार सरकार की ओर से तय दर पर ऋण दे सकेंगे।

भोपाल: शिवराज कैबिनेट की करीब 9 महीने बाद कैबिनेट की मंत्रालय में एक्चुअल बैठक हुई। अभी तक कोरोना के कारण वर्चुअल बैठ हो रही थी। कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 16 जनवरी से शुरू हो रहे देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के साथ मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हमारी तैयारी चाक-चौबंद है।

शिवराज ने कहा कि सारे परीक्षणों के बाद तैयार वैक्सीन 'कोवीशील्ड' एवं 'कोवैक्सीन' को हरी झंडी दी गई है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण रूप से सुरक्षित और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है।

इस बैठक में फैसला लिया हया है कि वैक्सिनेशन के तीसरे चरण में मंत्री और मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। कैबिनेट ने 'मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020' को भी मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा ये विधेयक 'मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020' ऐसे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से जनता को मुक्त करेगा, जो बिना वैध लाइसेंस के मनमानी दरों पर ऋण देते और वसूलते हैं। इसके द्वारा 15 अगस्त 2020 तक लिए गए सभी अवैध ऋण शून्य हो जाएंगे।



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अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई-बहनों को इस प्रकार के अवैध ऋणों से पहले ही मुक्त कराया गया है। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश 'ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020' और केंद्र के 'खाद्य उद्यम उन्नयन योजना' सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई



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साहूकार दे सकेंगे ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण मुक्ति विधेयक-2020 में वैध लाइसेंस धारी साहूकार सरकार की ओर से तय दर पर ऋण दे सकेंगे। वे नियमानुसार ऋण देकर उसकी वसूली कर सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे किसान जो मजदूरों को अग्रिम/ऋण देते हैं, उन पर भी कोई बंधन नहीं रहेगा।

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