जानिए 'एसईबीसी' श्रेणी क्या है जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने दिया आरक्षण

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने सोमवार को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून, 2018 के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए।

Dharmendra kumar
Published on: 21 May 2019 6:23 AM GMT
जानिए एसईबीसी श्रेणी क्या है जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने दिया आरक्षण
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मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने सोमवार को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून, 2018 के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए।

मराठा समुदाय स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आरक्षण चाहता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिलों को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया।

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उच्चतम न्यायालय द्वारा एसईबीसी कोटा के तहत मराठा छात्रों को मिला आरक्षण रद्द किए जाने के बाद सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कोटा के तहत 253 छात्रों के दाखिले को रद्द कर दिया था।

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मराठा समाज के सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए एसईबीसी श्रेणी बनाई है। पिछले साल 30 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने एसईबीसी के तहत मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया था।

Dharmendra kumar

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