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लॉकडाउन लगा 5 जिलों में: सरकार को उठाना पड़ा बड़ा कदम, नहीं टला खतरा

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन एकदम अलर्ट हो गए हैं। ऐसे में महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई क्षेत्रों में 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है।

Vidushi Mishra
Published on: 21 Feb 2021 1:34 PM GMT
लॉकडाउन लगा 5 जिलों में: सरकार को उठाना पड़ा बड़ा कदम, नहीं टला खतरा
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स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को भी 28 फरवरी तक बंद रखने की घोषणा की गई है। रेस्तरां भी ऐलान के चलते 1 बजे की बजाय 11 बजे ही बंद हो जाएंगें।

मुंबई: महाराष्ट्र में महामारी कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन एकदम अलर्ट हो गए हैं। ऐसे में जोरदार तरीके से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई क्षेत्रों में 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सरकार के आदेशानुसार, दुकानें केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। लेकिन इस बारे में जानकारों के मुताबिक, राज्य के सभी इलाकों में हालात ज्यादा खराब नहीं हैं। इनमें कुछ ही इलाके प्रभावित हैं।

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लॉकडाउन लगाने का ऐलान

ऐसे में अमरावती डिवीजनल कलेक्टर ने रविवार यानी आज अमरावती (Amravati), अकोला (Akola), बुलढाना, वाशिम, यवतमाल में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। बता दें, ये पाबंदियां आगामी 1 मार्च तक जारी रहेंगी।

इसके साथ ही शादियों में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। और निजी दफ्तरों में केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों को आने की मंजूरी दी गई है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।

lOCKDOWN फोटो-सोशल मीडिया

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रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोक

जबकि पुणे में भी लोगों के घूमने फिरने और बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोक रहेगी। लेकिन इस दौरान जरूरी कामों से जुड़े लोग आवाजाही कर सकेंगे। बता दें, यह जानकारी पुणे संभागीय आयुक्त ने दी है।

वहीं जिले में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस बारे में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को बताया कि अगर राज्य में मामले लगातार बढ़ते रहे, तो 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया जा सकता है।

ऐसे में राज्य में इन पाबंदियों के अलावा सरकार ने इस बार जुर्माने को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। यदि कोई शादी हॉल कोविड नियमों का उल्लंघन कर 50 से ज्यादा लोगों को जुटने की इजाजत देता है, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Vidushi Mishra

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