×

दिल्ली में अब 21 साल के लोग भी पी सकेंगे शराब, केजरीवाल सरकार का फैसला

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।

Newstrack
Published on: 22 March 2021 1:17 PM GMT
दिल्ली में अब 21 साल के लोग भी पी सकेंगे शराब, केजरीवाल सरकार का फैसला
X
दिल्ली में अब 21 साल के लोग भी पी सकेंगे शराब, केजरीवाल सरकार का फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। साथ ही शराब पीने की नयी उम्र सीमा तय कर दी है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।

ये भी पढ़ें: झारखंड में मधुपुर उपचुनाव की बढ़ी हलचल, 17 अप्रैल को होगी वोटिंग

शराब की कोई दुकान नहीं चलाएगी सरकार

दिल्ली मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई दुकान नहीं चलाएगी। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि New Liquor policy के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेगी। साथ ही सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। अब राजधानी दिल्ली में शराब की सभी दुकानें प्राइवेट होंगी।

इसलिए लिया गया फैसला

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब डिलीवर को समान बनाया जाएगा। इसके लिए जहां शराब की दुकानें अधिक हैं वहां से हटाकर उन्हें उन इलाकों में खोला जाएगा जहां, शराब की दुकानें नहीं हैं।

ये भी पढ़ें: अब नहीं होगी आधार की जरूरत, ऐसे दें जिंदा होने का सबूत, सरकार ने दी राहत

सड़क की तरफ नहीं खुलेगा दुकान का मुंह

गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने और खरीदने की उम्र में कटौती की मांग लंबे समय से चली आ रही है। दिल्ली में अभी तक शराब खरीदने की उम्र 25 साल है, जिसे घटाकर अब 21 साल कर दिया गया है। साथ ही शराब की गुणवत्ता के लिए एक जांच समिति बनेगी। नई नीति से 1500 से 2000 करोड़ की अतिरिक्त आय सरकार को होगी। अभी दिल्ली में 272 में से 80 वार्ड में शराब की दुकानें नही हैं। इसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी लिकर शॉप के लिए कम से कम 500 वर्ग फीट दुकान का एरिया होना जरूरी है और कोई भी दुकान का मुंह सड़क की तरफ नहीं खुलेगा।

Newstrack

Newstrack

Next Story