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रेप के बदले में शादी का प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा, फिर क्या दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बलात्कार मामले में आरोपित सरकारी अधिकारी के बारे में अजीबो-गरीब वाकया सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरोपित के वकील से पूछा कि क्या आरोपित सरकारी अधिकारी इस मामले में पीडि़ता के साथ विवाह करने को तैयार है। इस पर वकील ने नकारात्मक जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को गिरफ्तारी को जमानत कराने का मौका दिया है। तब तक आरोपित को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकेगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बलात्कार मामले में आरोपित सरकारी अधिकारी के बारे में अजीबो-गरीब वाकया सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरोपित के वकील से पूछा कि क्या आरोपित सरकारी अधिकारी इस मामले में पीडि़ता के साथ विवाह करने को तैयार है। इस पर वकील ने नकारात्मक जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को गिरफ्तारी को जमानत कराने का मौका दिया है। तब तक आरोपित को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकेगा।
ये है पूरा मामला:
इस देश में हर दिन एक बेटी कि जिंदगी को कुचल दिया जाता है। छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला तक को यह भेडय़िा नहीं बख्शते हैं। निर्भया जैसी घटना इस देश में रोज घटती है। उसे इंसाफ देने में विलंब किया जा रहा है। एक सरकारी कर्मचारी ने कुछ साल पहले एक नाबालिग लडक़ी के साथ रेप किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से कहा कि आप को जमानत तभी मिलेगी जब आप रेप पीडि़ता से शादी करेंगे। वरना आप को जेल जाना पड़ेगा।
आप को बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत में आज आरोपित मोहित सुभाष चव्हान की बेल याचिका पर विचार किया गया। मोहित महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी में बतौर टेक्नीशियन पद पर कार्यरत है और कुछ साल पहले वह एक नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके कारण मोहित पर पास्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत है।
शादी नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी:
सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई करते चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा "यदि आप शादी करना चाहते हैं तो हम मदद कर सकते हैं। यदि नहीं तो नौकरी जाएगी और जेल जाना होगा। तुमने लडक़ी को लुभाया और उसके साथ रेप किया।" इस आरोपी के वकील ने कोर्ट से कहा उसके क्लाइंट की नौकरी जा सकती है।
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बता दें की आरोपी ने जब लड़की से रेप किया था, तब वह नाबालिग थी। रेप के बाद जब लड़की थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंची तब आरोपी मोहित की मां ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब लड़की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन फिर बाद में सहमति बनी की जब वह 18 साल क़ी हो जाएगी तब दोनों की शादी करा दी जाएगी। अब जब रेप पीड़िता 16 साल की हो गयी तब आरोपी ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया।
इस दौरान चीफ जस्टिस ने आरोपी को एक और मौका देते हुए उसके पूछा "क्या तुम उससे शादी करोगे?" इस पर आरोपी के वकील ने कहा, "हम बातचीत करके बताएंगे" केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आरोपी को लडक़ी को लुभाने और रेप करने से पहले सोचना चाहिए था। वह जानता था कि वह सरकारी कर्मचारी है।
शादी के लिए दबाव नहींः
चीफ जस्टिस ने कहा, "हम शादी के लिए तुम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। हमें बताओ तुम चाहते हो या नहीं। नहीं तो तुम कहोगे कि हम उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।" चीफ जस्टिस के इस सवाल पर आरोपी के वकील ने कहा इस बारे में हम अपने क्लाइंट से चर्चा करके बताएंगे।
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आप को बता दें कि मोहित चव्हान पहले से ही शादीशुदा है। आरोपित के वकील ने कोर्ट को बाद में बताया कि आरोपित ने पहले शादी का प्रस्ताव दिया था लेकिन लडक़ी तैयार नहीं हुई। अब वह अपनी शादी कर चुका है इसलिए यह संभव नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को जमानत प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया और तब तक उसकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।