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जम्मू: आठ माह से जेल में बंद महबूबा मुफ्ती पर आई ये बड़ी खबर

आठ माह से कैद पीपुल्स डेमाक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार की सुबह अपने सरकारी निवास में पहुंच गई। अलबत्ता, जन सुरक्षा अधिनियम से मुक्त नहीं किया गया है और वह अगले आदेश तक अब अपने घर में ही कैद रहेंगी।

Aditya Mishra
Published on: 7 April 2020 2:34 PM IST
जम्मू: आठ माह से जेल में बंद महबूबा मुफ्ती पर आई ये बड़ी खबर
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जम्मू: आठ माह से कैद पीपुल्स डेमाक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार की सुबह अपने सरकारी निवास में पहुंच गई।

अलबत्ता, जन सुरक्षा अधिनियम से मुक्त नहीं किया गया है और वह अगले आदेश तक अब अपने घर में ही कैद रहेंगी। उनके सरकारी निवासी फेयर व्यू को जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने पूरक जेल का दर्जा दिया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महबूबा मुफ्ती को जेल से ट्रांसफर किए जाने का आदेश जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने जारी किया है। आदेश में कहा गया कि उन्हें मौलाना आजाद रोड की जेल से ‘फेयरव्यू गुपकर रोड' शिफ्ट किया जा रहा है, जो उनका आधिकारिक आवास है।

आदेश में बताया गया कि महबूबा मु्फ्ती को ट्रांसफर किए जाने से पहले प्रशासन ने उनके आधिकारिक आवास को तत्काल प्रभाव से अधीनस्थ जेल का दर्जा दे दिया।

60 वर्षीय मुफ्ती को पिछले साल पांच अगस्त को एहतियातन हिरासत में रखा गया था, लेकिन बाद में छह फरवरी को उनके खिलाफ सख्त पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया।

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क्या है पीएसए?

जम्मू-कश्मीर में 1978 में अस्तित्व में आए जन सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के ही 6 महीने जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार इस अवधि को 2 साल तक बढ़ा सकती है।

दरअसल इसमें दो प्रावधान हैं। पहला लोक व्यवस्था और दूसरा राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी को बिना मुकदमा छह महीने और दूसरे प्रावधान के तहत दो साल तक जेल में रखा जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य के विशिष्ट राज्य कानूनों के अनुकूलन और संशोधन के लिए आदेश जारी किया



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