×

गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

शभर में कोरोना महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट मिलेगी।

Dharmendra kumar
Published on: 29 Jun 2020 10:38 PM IST
गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
X

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट मिलेगी, तो वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान किया गया है।

अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का सरकार ने घोषणा कर दी है जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट मिलेगी।

नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी। चरणबद्ध तरीके से गतिविधयों को शुरू करने काम अनलॉक-1 में ही किया गया था। अनलॉक-2 में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई हैं। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें...भारतीय युवा अंपायर ने रचा इतिहास, आईसीसी ने नितिन मेनन को दिया बड़ा मौका

अनलॉक-1 में जारी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने का निर्देश सरकार ने दिया था। यह आगे भी वैसे ही जारी रहेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें...स्वास्थ्य विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, 21 मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का ट्रांसफर

अनलॉक-2 में मिलेगी सुविधा

सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की इजाजत दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है।

यह भी पढ़ें...मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए हो जाएं तैयार, घर आएगी टास्क फोर्स, हुआ बड़ा फैसला

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट मिलेगी, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजतदी होगी। मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिसकी प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story