कोरोना: जनता के लिए सरकार ने किए ये बड़े ऐलान, जानिए आप पर क्या होगा असर

कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री के साथ आम आदमी और टैक्सपेयर्स को परेशानी हो रही है। इससे निपटने के लिए मोदी सरकार ने कई राहत पैकेज का एलान किया है।

Dharmendra kumar
Published on: 15 April 2020 5:06 AM GMT
कोरोना: जनता के लिए सरकार ने किए ये बड़े ऐलान, जानिए आप पर क्या होगा असर
X

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री के साथ आम आदमी और टैक्सपेयर्स को परेशानी हो रही है। इससे निपटने के लिए मोदी सरकार ने कई राहत पैकेज का एलान किया है। सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए ईएमआई मोरेटोरियम, ईपीएफ निकासी जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं और निवेश से संबंधित डेडलाइन भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से आम आदमी और टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उनको पैसों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें...चीन से मिलीभगत! WHO पर अमेरिका ने की कड़ी कार्रवाई, ट्रंप ने कर दिया ये एलान

सरकार ने लिए हैं ये फैसले

NPS से निकासी

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस खाताधारकों को कोरोना वायरस की महामारी के इलाज में आने वाले खर्च के लिए NPS अकाउंट से आंशिक तौर पर निकासी (withdrawal) की इजाजत दी है। NPS सब्सक्राइबर्स इलाज के लिए अपने जीवनसाधी, बच्चों इसमें कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे और आश्रित माता-पिता भी शामिल हैं, के इलाज के लिए आंशिक निकासी की छूट का फायदा ले सकते हैं। एनपीएस से आंशिक निकासी के अन्य नियम समान हैं।

EMI मोरेटोरियम

रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सभी बैंकों और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कर्जधारकों, खाताधारतों और क्रेडिट कार्डधारकों को सभी टर्म लोन इंस्टॉलमेंट और क्रेडिट कार्ड बकाये के भुगतान पर पर 3 महीने का मोरेटोरियम देने का निर्देश दिया है। 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि इस सर्विस का लाभ लेने पर आपको ज्यादा ब्याज देना होगा।

यह भी पढ़ें...जारी हुई लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, नियमों को गौर से पढ़ें, उल्लंघन पर सीधे जेल

PPF, RD, SSY डिपॉजिट

पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ​अनिवार्य डिपॉजिट डेडलाइन को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया गया है। अब डिपॉजिटर्स इस स्कीम में 30 जून तक पैसा जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई डिपॉजिट नहीं करना होगा। इससे उन डिपॉजिटर्स को राहत मिल सकेगी, जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनमें अभी तक कोई डिपॉजिट नहीं किया है।

EPF निकासी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 6 करोड़ से ज्यादा ग्राहक पीएफ खाते (PF Accounts) से निकासी की अनुमति दी है। इसके तहत, पीएफ से निकासी 3 महीने की बेसिक सैलरी या ईपीएफ जमा का 75 फीसदी रकम निकाली जा सकती है।

यह भी पढ़ें...पांच राज्यों के चमगादड़ों में कोरोना वायरस, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

5 लाख तक इनकम टैक्स रिफंड

वित्त मंत्रालय ने तुरंत 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) को जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले से 14 लाख टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी और कस्टम के टैक्स रिफंड (GST and Tax Refund) भी जारी करने का आदेश दिया है। इससे 1 लाख बिजनेसमैन और MSME को राहत मिलेगी। सरकार कुल 18 हजार करोड़ रुपये का रिफंड जारी करेगी।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story