TRENDING TAGS :
उद्धव सरकार को तगड़ा झटका, कोर्ट ने मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर सुनाया ये फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के विवादित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया है। आरे में इस परियोजना के निर्माण को लेकर कड़ा विवाद होने के बाद इसे कांजूर मार्ग पर बनाने का फैसला किया गया था।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (HIGH COURT OF BOMBAY) ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray Government) तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने मुंबई के विवादित मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट ( Metro Car Shed Project) पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आरे में इस परियोजना के निर्माण को लेकर बीते साल काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद इसे कांजूर मार्ग (Kanjur Marg) पर बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। जो कि सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है।
MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरे में सुरक्षित वन भूमि पर मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट बनाने को लेकर हुए कड़े विरोध के बाद इसे कांजूर मार्ग पर बनाने का फैसला किया गया था। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब ठाकरे सरकार (Maharashtra Government) कांजूर मार्ग पर शेड निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर 15 अक्टूबर 2020 को दिए गए आदेश को वापस लेने के लिए तैयार हो गई है।
यह भी पढ़ें: 24 बेटियां हुईं एयरलिफ्ट: दलालों के चंगुल से ऐसे कराई गई मुक्त, झारखंड से बड़ी खबर
(फोटो- सोशल मीडिया)
पिछली सुनवाई में सरकार ने कही थी ये बात
बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि मुम्बई कलेक्टर का फैसला नियमानुसार था, इसके बाद भी राज्य सरकार दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए तैयार है। वहीं इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि मुंबई कलेक्टर का फैसला नियम के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे रद्द करने की मांग की थी।
यह भी पढ़ें: लाशें पहचानना मुश्किल: दर्दनाक हादसे से कांप उठा पानीपत, तबाह हुए परिवार
फैसले को खारिज करने की हुई थी मांग
केंद्र का कहना था कि इस फैसले को खारिज किया जाना चाहिए। प्राइवेट डेवलपर गोराडिया ने भी राज्य सरकार की भूमिका का विरोध किया था। उन्होंने मांग की थी कि कलेक्टर का फैसला रद्दा किया जाए और MMRDA को कांजुर मार्ग शेड पर चल रहे काम पर तत्काल रोक लगाी चाहिए।
यह भी पढ़ें: बिना आवेदन खाते में आए पैसेः PM किसान योजना में गड़बड़ी, इनको मिले रुपए
दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।