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देर रात रिहा हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, रिहाई के बाद कही ये बड़ी बात

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत न होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंदौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को फोन कर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुनव्वर फारूकी की रिहाई का ऑर्डर देखे।

Shraddha Khare
Published on: 7 Feb 2021 11:19 AM IST
देर रात रिहा हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, रिहाई के बाद कही ये बड़ी बात
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देर रात रिहा हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, रिहाई के बाद कही ये बड़ी बात photos (social media)

इंदौर : कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को रिहा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी लेकिन शनिवार देर शाम प्रयागराज की अदालत ने मुनव्वर फारूकी की रिहाई पर असमर्थता जताई थी लेकिन शनिवार देर रात हास्य कलाकार को केंदीय जेल से रिहा कर दिया गया । आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश करीब 30 घंटे के बाद केंदीय जेल अधिकारी को मिला जिसके आधार पर इन्हें रिहा किया गया ।

सुप्रीम कोर्ट जज ने इंदौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को किया फोन

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत न होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंदौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को फोन कर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुनव्वर फारूकी की रिहाई का ऑर्डर देखे। इस वेबसाइट में हास्य कलाकार की जमानत के साथ प्रोडक्शन वारंट भी रोक लगा दी। इस आदेश को देखते हुए अदालत ने मुनव्वर को रिहाई दे दी।

हिन्दू देवी देवताओं पर अपमान जनक टिप्पड़ी करने का आरोप

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिन्दू देवी देवताओं और अमित शाह जैसे कई नेताओं पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने पर इन्हें इंदौर की केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था। 35 दिनों से इन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। जिसके बाद इंदौर की जिला अदालत ने जमानत की कई औपचारिकताओं को पूरा किया। जिसके बाद मुनव्वर फारूकी को रिहा कर दिया गया।

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Suprime Court

35 दिनों से केंद्रीय जेल में थे बंद

स्टैंडअप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी ने नए साल के मौके पर एक कैफे में एक कार्यक्रम किया था जिसमें इन्होंने हिन्दू -देवी देवताओं और कई बड़े नेताओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके वकील ने यह बात रखी कि मुन्नवर ने इस भाषा का इस्तेमाल इंदौर में नहीं किया था लेकिन इंदौर खंडपीठ ने इनकी बात को नहीं माना। यह जनवरी से केंद्रीय जेल में बंद थे।

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