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Muzaffarpur shelter Home Case: कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला, कांप उठेंगे आरोपी

बहुचर्चित बालिका गृह कांड में सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट ने गुनाहगारों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी करार दे दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 20 Jan 2020 9:19 AM
Muzaffarpur shelter Home Case: कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला, कांप उठेंगे आरोपी
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नई दिल्ली: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट ने गुनाहगारों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी करार दे दिया है।

इसके साथ ही सभी 19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक को बरी कर दिया गया है। कोर्ट में 28 जनवरी को सभी दोषियों की सजा का एलान होगा।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में करीब 7 महीने की नियमित सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इससे पहले दोषियों को सजा सुनाने के लिए पहले 14 नंवबर, 12 दिसंबर 2019 व 14 जनवरी 2010 को फैसले की तारीख तय की गई थी, लेकिन फैसला टल गया था।

बता दें कि केस की जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा इस मामले में 21 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर को बनाया गया था। सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर सहित सभी आरोपियों पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। अब सभी दोषियों को 28 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।

बताते चले कि सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इन आरोपितों पर बलात्कार व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो ) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

चार्जशीट में लगाए गए इल्जाम के साबित होने की स्थिति में आरोपितों को कम से कम दस साल कैद व अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। पूर्व में 14 नंवबर व 12 दिसंबर 2019 को फैसले की तारीख मुकर्रर थी। अधिवक्ताओं की हड़ताल व विशेष कारणों की वजह से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ी थी।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या हुआ था?

सीबीआई जांच में पाया गया था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ ना केवल वहां के कर्मचारी गलत काम कर रहे थे, बल्कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल रहे। बच्चियों का यौन शोषण हुआ। हालांकि, आरोपितों ने अदालत में सुनवाई के दौरान अपने आप को बेकसूर बताया था। साथ ही उन्होंने अदालत में मुकदमे का सामना करने की मंशा जाहिर की थी। उसके बाद यह सुनवाई शुरू हुई थी।

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ब्रजेश ठाकुर है मुख्य आरोपी

इस मामले में बालिका गृह का संचालक ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी है। सीबीआई के मुताबिक, इस बालिका गृह में 34 लड़कियां 7 से 17 साल की उम्र के बीच की थी जिनके साथ महीनों से यौन शोषण हो रहा था।

इस मामले में अन्य आरोपितों के साथ तत्कालीन जिला बाल संरक्षण अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था। ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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