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बच्ची से रेप पर माता-पिता ने किया इनकार, फिर क्यों कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

suman
Published on: 11 Jan 2020 7:41 AM GMT
बच्ची से रेप पर माता-पिता ने किया इनकार, फिर क्यों कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा
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आगरा: आगरा की स्पेशल जज (पोक्सो एक्ट) वीके जायसवाल ने दुष्कर्म के मामले में 14 साल की सजा सुनाई है। 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले सफाई कर्मचारी गौरु उर्फ गौरव वाल्मीकि को मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 14 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी देना होगा।

इस केस में बच्ची, उसके माता और पिता ने अदालत में घटना के बारे में कुछ बताने से इनकार किय, लेकिन गौरू के वकील ने यह भी दलील दी थी कि मेडिकल रिपोर्ट में मामला दुष्कर्म के प्रयास का है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि दुष्कर्म किसी भी हद तक किया जाए, वो दुष्कर्म है।

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घटना 17 अक्टूबर 2017 को लोहामंडी क्षेत्र में हुई थी। बच्ची सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी। पड़ोस का गौरू उसे अपने साथ घर ले गया था। बच्ची के माता-पिता उसके घर पहुंचे तो वो उससे दुष्कर्म कर रहा था। उसे मौके से पकड़ा गया था। उसे जेल भेज दिया गया। जमानत नहीं हुई।

अदालत में पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने कहा कि वो मौके पर नहीं गए थे। विशेष लोक अभियोजन विमलेश आनंद ने कोर्ट में मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट रखी। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि मामला दुष्कर्म का ही है। अभियुक्त ने गंभीर, घिनौना और शर्मनाक काम किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट में 7 गवाह दिए। अदालत ने मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया।गौरू को डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड देना होगा। इनमें से 50 हजार रुपये पीड़ित बच्ची को दिए जाने का आदेश अदालत ने दिया है। उसे पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म में सजा सुनाई गई है। इनमें अलग-अलग अर्थदंड दिया गया है।

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अदालत ने टिप्पणी की है कि अभियुक्त ने काम वासना में अंधा होकर 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। नाबालिग बच्चियों की अस्मिता व इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे सामाजिक मान मर्यादा घटती जा रही है जो पूरी मानवता व समाज शर्मसार करता है।

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