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इस कंपनी के बेबी शैम्पू की बिक्री पर रोक का आदेश, मिले इस खतरनाक बीमारी के तत्व

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनके प्रदेशों में जॉनसन ऐंड जॉनसन के बेबी शैंपू की बिक्री बंद कराने और दुकानों से इस उत्पाद को हटाने को कहा है।

Dharmendra kumar
Published on: 28 April 2019 2:20 PM GMT
इस कंपनी के बेबी शैम्पू की बिक्री पर रोक का आदेश, मिले इस खतरनाक बीमारी के तत्व
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनके प्रदेशों में जॉनसन ऐंड जॉनसन के बेबी शैंपू की बिक्री बंद कराने और दुकानों से इस उत्पाद को हटाने को कहा है।

आयोग ने यह कदम राजस्थान औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा शैंपू के नमूने की जांच की रिपोर्ट के मद्देनजर उठाया है। एनसीपीसीआर ने अपने आदेश में इस मामले पर राज्यों से अपडेट की मांग करते हुए अगले नोटिस तक शैंपू की बिक्री बंद करने की सिफारिश की है।

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इसके साथ एनसीपीसीआर ने राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर एक ऑर्डर जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को लिखा कि जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू की बिक्री को अगले नोटिस तक रोकी जाए साथ ही सभी प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाने का आदेश दिया।

हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन कम्पनी यह दावा करती है कि शैम्पू सुरक्षित और नियामक मानकों के अनुकूल है। पर अब बेबी शैम्पू के साथ पाउडर भी शक के दायरे में है इसलिए एनसीपीसीआर ने राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर के अधिकारियों से टैलकम पाउडर के नमूनों की जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

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दरअसल राजस्थान ड्रग कंट्रोल की रिपोर्ट में बेबी शैम्पू में कैसरकारी तत्वों की मौजूदगी पाई गई जिनसे कैंसर हो सकता है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एनसीपीसीआर ने यह कदम उठाया है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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