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JEE-NEET परीक्षा: 6 राज्यों को लगा झटका, SC ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

कोर्ट द्वारा परीक्षाएं कराने के आदेश देने के बावजूद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से जुड़ी छह राज्य सरकारों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और परीक्षाएं टालने का आग्रह किया।

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Published on: 4 Sept 2020 3:36 PM IST
JEE-NEET परीक्षा: 6 राज्यों को लगा झटका, SC ने पुनर्विचार याचिका खारिज की
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JEE-NEET परीक्षा: 6 राज्यों को लगा झटका, SC ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

नई दिल्ली: NEET परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, गैर-बीजेपी शासित 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने NEET और JEE परीक्षा को टालने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

परीक्षाएं टालने का आग्रह किया

बता दें कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) करवाने के 17 अगस्त के अपने फैसले के खिलाफ 6 गैर-भाजपा शासित प्रदेशों की रिव्यू पिटिशन पर शुक्रवार को सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पिछले माह विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का निर्देश कोर्ट ने दे दिया था।

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परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टालने के लिए पुनर्विचार याचिका

कोर्ट द्वारा परीक्षाएं कराने के आदेश देने के बावजूद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से जुड़ी छह राज्य सरकारों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और परीक्षाएं टालने का आग्रह किया। इस पुनर्विचार याचिका में छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को बचाने के लिए परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टालने की गुहार लगाई गई है।

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परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी, कोरोना से जिंदगी नहीं थम सकती- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 अगस्त के फैसले में कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी, कोरोना से जिंदगी नहीं थम सकती। राज्य सरकारों ने इस पर पुनर्विचार की मांग की है। नीट (NEET) का आयोजन 13 सिंतबर को होगा परीक्षाओं को स्थगित कराने को लेकर जो राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं उनमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं।

बता दें कि इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग दिल्ली और ओडिशा भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में इन राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।



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