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बदला कार-बाइक का नियम: अब वाहन चालक ध्यान दें, जल्द ऐसा होने जा रहा

अब आपको अपने घर जायदाद के साथ अपने वाहन की भी वसीयत करनी होगी। साथ ही आपको नॉमिनी का नाम और उसकी जानकारी भी अब देनी होगी, ताकि आपकी मौत के बाद उसके नाम वाहन ट्रांसफर किया जा सके। 

Shreya
Published on: 30 Nov 2020 10:45 AM IST
बदला कार-बाइक का नियम: अब वाहन चालक ध्यान दें, जल्द ऐसा होने जा रहा
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बदला कार-बाइक का नियम: अब वाहन चालक ध्यान दें, जल्द ऐसा होने जा रहा

नई दिल्ली: आपने अब अपने घर, जमीन, जवाहरात समेत कई चीजों की वसीयत करवाई होगी, लेकिन अब आपपको अपने वाहनों (Vehicle) की भी वसीयत करनी होगी। जिसके बाद वाहन के मालिकाना हक को लेकर किसी तरह के झगड़े की झंझट ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपको वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नॉमिनी का नाम और उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। आपकी मृत्यु के बाद आपके द्वारा बनाया गया नॉमिनी ही आपकी कार-बाइक या किसी भी तरह के वाहन का मालिक होगा।

अभी नहीं है इस तरह का कानून

अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं। बता दें कि फिलहाल देश में वाहन मालिक की मृत्यु के बाद उसके वाहन को ट्रांसफर करने का मौजूदा कानून एक जैसा नहीं है। उसकी संपत्ति की तरह ही वाहन पर भी परिवार के दूसरे लोग अपना दावा करते हैं। हर राज्य में इसे लेकर अलग-अलग कानून है, जिसके चलते कानूनी लंबाई काफी लंबी चलती है, लेकिन नए कानून के बाद यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी और वाहन मालिक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा बनाया गया नॉमिनी ही उसके वाहन का मालिक होगा।

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इस तरह नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होगा वाहन

अगर नए कानून की बात की जाए तो उसके तहत वाहन मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन (RC) में जो भी नामित होगा, यानी जिसे नॉमिनी बनाया गया होगा वो उसके नाम पर वाहन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन वाहन को अपने नाम रजिस्ट्रेशन करने से पहले नॉमिनी को वाहन मालिक की मौत के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) दाखिल करना होगा।

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नॉमिनी बदलने का भी होगा नियम

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) दाखिल करने के बाद कुछ दिनों की प्रक्रिया के बाद वाहन को नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, वाहन मालिक के लिए नॉमिनी को बदलने का नियम भी प्रस्ताव में है। इसके तहत घर-परिवार में जायदाद का बंटवारा होने के हालात और तलाक की स्थिति में नॉमिनी का नाम बदला जा सकता है।

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