×

लुंगी-चप्पल वालों सावधान! भैया जान लो ऐसे ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो बुरा होगा हाल

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जबसे लागू हुआ है तब से आए दिन हमें लगातार जुर्माना लगने की खबरें सुनाई दे रही हैं। लोगों पर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की वजह से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने लगे हैं।

Roshni Khan
Published on: 27 April 2023 9:26 AM GMT
लुंगी-चप्पल वालों सावधान! भैया जान लो ऐसे ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो बुरा होगा हाल
X

नई दिल्ली: मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जबसे लागू हुआ है तब से आए दिन हमें लगातार जुर्माना लगने की खबरें सुनाई दे रही हैं। लोगों पर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की वजह से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने लगे हैं। तमाम राज्यों ने या तो फाइन को रिवाइज़ किया है या तो इसे अभी लागू न करने का फैसला लिया।

ये भी देखें:ममता का करीबी ऑफिसर कभी भी हो सकता है गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला

आपको बता दें, हमें कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलीं जिसमें कुछ ऐसे मामलों को लेकर भी फाइन लगाया गया जिसके बारे में लोगों नें सुना भी नहीं था। लोगों को ताज्जुब भी हुआ। तो क्या ये बातें सही थीं या नहीं? आज हम आपको कुछ ऐसे ही ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हो सकता है आपको जान के चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच और यही सही है। ।

लुंगी और बनियान पहनकर बाइक चलाना-

Image result for सैंडल या चप्पल पहनकर बाइक चलाना

अगर आप लुंगी और बनियान पहनकर बाइक चलाते हुए पाए जाएंगे तो आप पर दो हज़ार रुपए (2000) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम भी पहले से था लेकिन अब इसे कड़ाई से लागू किया जा रहा है। लुंगी पहनकर बाइक चलाने से भी दुर्घटना होने की काफी संभावनाएं होती हैं।

सैंडल या चप्पल पहनकर बाइक चलाना-

Image result for सैंडल या चप्पल पहनकर बाइक चलाना

नए ट्रैफिक रुल के अंदर सैंडल या चप्पल पहनकर गियर वाला टू-व्हीलर चलाने पर रोक है। इस नियम को तोड़ने पर एक हज़ार रुपए (1000) का जुर्माना लग सकता है। वैसे, ये नियम पहले से ही था। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि चप्पल पहनकर गियर बदलने में दिक्कत होती है। साथ ही बाइक को रोकने पर चप्पल फिसल भी सकता है जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

ये भी देखें:ब्लैक-होल का खुलासा! सामने आएंगी ब्रह्मांड की ये सच्चाईयां

बाइक/स्कूटर पर बच्चे को लेकर चलना-

मोटर वाहन अधिनियम का सेक्शन 128 कहता है कि किसी टू-व्हीलर पर दो लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकते। ये सेक्शन स्पेसिफिक रूप से नहीं कहता कि टू-व्हीलर पर किसी बच्चे को तीसरा पैसेंजर माना जाए या नहीं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस उसे तीसरा पैसेंजर मानते हुए 2 हज़ार रुपए का चालान काट सकती है।

Roshni Khan

Roshni Khan

Next Story