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कठुआ रेप केस में नया ट्विस्ट, कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला
जम्मू-कश्मीर का कठुआ केस सभी को याद है। जहां 2018 में एक छोटी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गयी थी।
जम्मू: जम्मू-कश्मीर का कठुआ केस सभी को याद है। जहां 2018 में एक छोटी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। यह मामला कोर्ट तक पहुंचा था जहां विशेष जांच दल के छह सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिए।
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कोर्ट ने पुलिस को SIT के उन छह सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश दिए, जिन्होंने 2018 में कठुआ के एक गांव में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या मामले की जांच की थी और गवाहों को कथित तौर पर मारपीट कर झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया।
गवाहों की याचिका पर दिए निर्देश
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने मामले के गवाहों सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा की एक याचिका पर जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश देते हुए कहा कि इन छह लोगों के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है।
कोर्ट ने तत्कालीन SSP आर के जल्ला (अब सेवानिवृत्त), एएसपी पीरजादा नाविद, पुलिस उपाधीक्षकों शतम्बरी शर्मा और निसार हुसैन, पुलिस की अपराध शाखा के उप निरीक्षक उर्फन वानी और केवल किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए और जम्मू के एसएसपी से 11 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा।
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जिला एवं सत्र जज तेजविंदर सिंह ने इस वर्ष जून में तीन मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि मामले में सबूत मिटाने के लिए अन्य तीन को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी।