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पवन की दया याचिका खारिज: अब चौथी बार नहीं टलेगी निर्भया के दोषियों की फांसी
निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के चारों दोषियों के फांसी की सजा से बचने के सभी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। एक के बाद एक नए क़ानूनी पैंतरों के जरिये फांसी की सजा को टालने में लगे चारों दोषियों कि अब तक तीन बार सजा टाली जा चुकी है।
दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के चारों दोषियों के फांसी की सजा से बचने के सभी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। एक के बाद एक नए क़ानूनी पैंतरों के जरिये फांसी की सजा को टालने में लगे चारों दोषियों कि अब तक तीन बार सजा टाली जा चुकी है। ऐसे में चौथा डेथ वारंट जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस बार निर्भया के दोषी फांसी के फंदे से झूलेंगे।
निर्भया के चारों दोषियों में से एक पवन ने पहले क्यूरेटिव पिटिशन और फिर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। जिसे आज राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। इसके पहले सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट को रद्द कर दिया है। बता दें कि चारों दोषियों के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी हुआ थी, जिसके मुताबिक उन्हें आज 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी।
फांसी रद्द होने से गांव वालों का फुटा गुस्सा
वहीं इस बात से निर्भया के माता-पिता के साथ-साथ उनके गांव वाले भी काफी नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में निर्भया के गांव वालों में फांसी टलने पर नाराजगी जताई और खाप पंचायत बुलाई है।
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दोषियों को देंगे फांसी
पंचायत में फैसला लिया गया कि कोर्ट द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट के दिन ही चारो गुनाहगारों को सरेआम फांसी दी जाएगी। चारों दोषियों को सबके सामने फांसी देने की बात कही गई है। हालांकि गांव वाले चारों दोषियों का पुतला बना प्रतीकात्मक फांसी देंगे। थोड़ी देर में चारों के पुतलों को फांसी के तख्त पर लटकाया जाएगा।
तीसरी बार रद्द हुई फांसी
बता दें कि सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट को रद्द कर दिया है। ये तीसरी बार है जब दोषियों के पैंतरेबाजी की वजह से फांसी टल गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि फांसी से पहले दोषी को अधिकार है कि वो अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए 3 मार्च को होने वाली फांसी को कोर्ट ने अगले आदेश तक टाल दिया है।
इससे पहले दो बार टल चुकी है फांसी
सोमवार के साथ ही दोषियों की फांसी पर 3 बार रोक लगाई जा चुकी है। इससे पहले कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए 22 जनवरी की तारीख सुनिश्चित की थी, लेकिन 17 जनवरी को अदालत के बाद इसे टाल दिया गया और फिर नई तारीख आई जो थी 1 फरवरी। उसके बाद 31 जनवरी को निचली अदालत ने अगले आदेश तक चारों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई थी। क्योंकि उस वक्त तक भी उनके सारे कानूनी विकल्प खत्म नहीं हुए थे।
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अभियोजन पक्ष ने इससे पहले जिरह करते हुए कहा कि कोर्ट के पास अब दोषियों की फांसी पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ही दोषियों की फांसी पर रोक लगा सकता है।
अभी दोषी पवन के पास बाकी है विकल्प
दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में पीटिशन दायर की थी। इस याचिका में डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके लिए दलील ये दिया गया था कि दोषी पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है। अभी राष्ट्रपति के पास दोषी पवन की याचिका लंबित है, इसलिए फांसी नहीं दी जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है।
अब नहीं चलेगी कोई पैंतरेबाजी
वहीं अब चौथी बार निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों की पैंतरेबाजी नहीं चलेगी। निर्भया के चारों दोषियों पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह और विनय शर्मा के सभी विकल्प पूरे हो चुके हैं। अब वो कानूनी रूप से ज्यादा दिनों तक अपनी फांसी को नहीं टलवा सकते हैं। लिहाजा जब कोर्ट चौथा डेथ वारंट जारी करेगा तो उस पर दोषी रोक नहीं लगवा सकेंगे।
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