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भारत के इस राज्य में हेलमेट न पहनने की छूट! जानें क्या है नियम

दरअसल, बुधवार को गुजरात सरकार के परिवहन मंत्री आरसी फलदू ने एक नया नियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमें लोगों को नगर निगम और नगर पालिका के कई इलाकों से शिकायतें मिल रही थीं कि लोग हेलमेट लगाने में असहज महसूस कर रहे हैं और वे व्यावहारिक परेशानी की बात उठा रहे हैं।

Shivakant Shukla
Published on: 5 Dec 2019 11:53 AM GMT
भारत के इस राज्य में हेलमेट न पहनने की छूट! जानें क्या है नियम
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गुजरात: जहां एक तरफ पूरे देश नए ट्रैफिक नियम को लेकर सख्ती किया गया है, लगातार चलान हो रहे हैं वहीं बीजेपी शासित प्रदेश गुजरात में ट्र्रैफिक का एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के मुताबिक बाईक सवारों को राज्य हाइवे, राष्ट्रीय हाइवे पर ही हेलमेट पहनने के लिए कहा गया है।

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दरअसल, बुधवार को गुजरात सरकार के परिवहन मंत्री आरसी फलदू ने एक नया नियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमें लोगों को नगर निगम और नगर पालिका के कई इलाकों से शिकायतें मिल रही थीं कि लोग हेलमेट लगाने में असहज महसूस कर रहे हैं और वे व्यावहारिक परेशानी की बात उठा रहे हैं।

लोग अपनी मर्जी से हेलेमेट लगा सकते हैं

फ़ाइल फोटो

इस शिकायत को सुनने के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया कि नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा में लोग अपनी मर्जी से हेलेमेट लगा सकते हैं, हालांकि सरकार ने राज्य हाइवे, राष्ट्रीय हाइवे और पंचायत सड़कों पर हेलमेट लगाना अनिवार्य रखा है।

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आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सितंबर महीने में केंद्र की ओर से पारित मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करते हुए लोगों को राहत की घोषणा की थी। ऐलान के मुताबिक बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा अब कार बिना सीट बेल्ट पहने चलाने पर 1000 रुपये की बजाए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

गुजरात सरकार ने केंद्र की ओर से बनाए गए एक्ट से आम लोगों को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया। नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 500 का चालान कटेगा।

Shivakant Shukla

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