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सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, अब ये संस्थान भी कर सकेंगे काम
सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली: पूरा देश इस समय कोरोना वायरस महामारी की समस्या से जूझ रहा है। सरकार ने इस वायरस पर रोक लगाने के लिए देश को पहले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया था। जिसकी मियाद 14 अप्रैल को पूरी हो गई। लेकिन देश में इस वायरस के बढ़ते मामलों पर कोई असर नहीं हुआ। नतीजन देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को 3 मई तक लागू कर दिया है। लेकिन इस बीच सरकार ने देश के 736 जिलों को अलग अलग जोन में बांटा है। साथ ही 20 अप्रैल से कुछ जगहों में छूट की बात भी कही है।
इनमें दी गई छूट
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देश में जारी 3 मई तक लॉकडाउन के दूसरे चरण के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के कुछ क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों में छूट दी है। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़ कर जंगल के अन्य पेड़ों, अन्य वनोत्पाद के दोहन एवं इकट्ठा करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।
बागवानी खेती में छूट
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय द्वारा छूट अवश्य दी गई है, लेकिन ये छूट कुछ निश्चित पाबंदियों के साथ दी गई है। सरकार ने कर्मचारियों के काम करने की जिन संस्थानों में अनुमति दी है उनमें भी कुछ बंदिशों के साथ सिर्फ कुछ कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी है। सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ये संस्थान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं। सरकार इस सूची में ये भी कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें बिछाने को लॉकडाउन से छूट दी गई है।
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इस सूची में सहकारी साख समितियों को भी जोड़ा गया है। इससे पहले सरकार ने 15 अप्रैल को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। जिसमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी को छूट दी गई थी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई थी। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।