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OMG: चार रुपये 10 पैसे के लिए 8 महीने लड़ी कानूनी लड़ाई, जानिए पूरा मामला

आवेदक ने संस्थान की छवि को क्षति पहुंचाने के लिए परिवाद दायर किया है। परिवादी को बिल में छूट भी प्रदान की थी। फोरम ने दोनों के तर्क को सुनने के बाद पाया कि बिल में 4.10 रुपये अतिरिक्त लिए गए हैं, इसलिए इस राशि को लौटाने का आदेश दिया

suman
Published on: 8 March 2020 6:21 AM GMT
OMG: चार रुपये 10 पैसे के लिए 8 महीने लड़ी कानूनी लड़ाई, जानिए पूरा मामला
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ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति ने चार रुपये 10 पैसे के लिए 8 महीने कानूनी लड़ाई लड़ी और राशि वापस ली। उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे हुए मानसिक कष्ट के लिए अलग से राशि देने का भी आदेश दिया।

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यह था मामला

बता दें कि, आनंद प्रताप सिंह भदौरिया ने 26 मई 2019 को रिलायंस मार्ट से 3746.50 रुपये के 74 सामान खरीदे थे। जब उन्होंने घर जाकर बिल का मिलान किया तो हेयर बैंड के 26.10 रुपये लिए गए थे, जबकि इसकी कीमत 22 रुपये थी। हेयर बैंड पर 4.10 रुपये अधिक जोड़े गए थे। जब वे यह राशि लेने पहुंचे तो अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद 18 जून 2019 को उन्होंने रिलायंस मार्ट को कानूनी नोटिस भेजा। उसके बाद उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया।

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परिवादी ने तर्क दिया कि कीमत से ज्यादा राशि ली, जब यह राशि वापस मांगी तो इन्कार कर दिया गया। लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। उपभोक्ता फोरम का नोटिस जाने के बाद रिलायंस मार्ट की ओर से तर्क दिया गया कि परिवादी का नोटिस मिलने के बाद उसे अवगत कराया था, त्रुटिवश दाम गलत अंकित हो गए। यह गलती मशीन की वजह से हुई थी। परिवादी को सूचित भी किया था कि वह काउंटर से आकर अपने पैसे ले सकता है, लेकिन वह नहीं आए।

आवेदक ने संस्थान की छवि को क्षति पहुंचाने के लिए परिवाद दायर किया है। परिवादी को बिल में छूट भी प्रदान की थी। फोरम ने दोनों के तर्क को सुनने के बाद पाया कि बिल में 4.10 रुपये अतिरिक्त लिए गए हैं, इसलिए इस राशि को लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट और केस लड़ने में आए खर्च के बदले उसे दो हजार रुपये अलग से अदा करने का भी आदेश मार्ट को दिया।

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